गांवों में भू स्वामित्व अधिकार पत्र की रजिस्ट्री मुफ्त करने अध्यादेश जारी, 48 लाख 32 हजार निजी सम्पत्तियों की रजिस्ट्री होगी नि:शुल्क

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गांवों में भू स्वामित्व अधिकार पत्र की रजिस्ट्री मुफ्त करने अध्यादेश जारी, 48 लाख 32 हजार निजी सम्पत्तियों की रजिस्ट्री होगी नि:शुल्क

भोपाल:  मध्यप्रदेश में 68 लाख 11 हजार भू स्वामित्व अधिकार पत्रों में से 48 लाख 32 हजार निजी सम्पत्तियों की रजिस्ट्री नि:शुल्क करने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश जारी कर दिया है।

कैबिनेट से ग्रामीण अंचलों में भूस्वामियों को अधिकार पत्र की नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने के लिए हाल ही में कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। लेकिन इस संबंध में विधेयक लाना होगा। चूंकि अभी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है इसलिए राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी कर इसे लागू कर दिया है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की स्वीकृति के बाद मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू कर दिया गया है। इसमें भारतीय स्टांप अधिनियम के अधीन अधिरोपित शुल्क के अतिरिक्त अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाने से छूट प्रदान की गई है। पहले मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अधीन ग्रामीण क्षेत्रोें में दस्तावेजों के पंजीयन पर एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त स्टाम्प लगता था जो अब नहीं लगेगा। राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश उपकर अधिनियम 1981 की धारा नौ एक में भी संशोधन के लिए अध्यादेश स्वीकृत कर दिया है।