

Sanjay Roy Gets Life Imprisonment : कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में संजय रॉय को उम्र कैद!
फैसले में कहा, पीड़ित परिवार को ₹10 लाख मुआवजा और ₹7 लाख अतिरिक्त दिए जाएं!
Kolkata : यहां के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले के आरोपी संजय रॉय को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। आज सोमवार को सजा दी गई। कोर्ट ने दोपहर 2.45 बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को सजा सुनाई।
सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय पर ₹50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया। सियालदह कोर्ट के जज अनिरबन दास ने कहा कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है। पीड़ित परिवार को उसकी मौत के लिए ₹10 लाख मुआवजा और ₹7 लाख अतिरिक्त दिए जाने चाहिए। सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। रॉय को जिन धाराओं के तहत दोषी करार दिया गया, उसमें उसे उम्र कैद और अधिकतम मौत की सजा हो सकती है।
फैसला सुनाने से पहले दोषी को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान संजय रॉय ने अदालत से कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैने कोई अपराध नहीं किया। इस पर सीबीआई ने कहा कि यह जघन्य अपराध है। इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सीबीआई के वकील ने अदालत से कहा कि हम समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए कड़ी से कड़ी सजा का अनुरोध करते हैं। मामले में पीड़िता के माता-पिता ने दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की है।
बचाव पक्ष की दलील
अपनी दलील में संजय रॉय के वकील ने कहा कि दोषी को फांसी की जगह कोई और सजा दी जानी चाहिए। भले ही यह दुर्लभतम मामला हो, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। अदालत को यह दिखाना होगा कि दोषी क्यों सुधार या पुनर्वास के लायक नहीं है। सरकारी वकील को सबूत पेश करने होंगे और कारण बताने होंगे कि व्यक्ति सुधार के लायक क्यों नहीं है और उसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए।
क्या था यह पूरा मामला
सियालदह की अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने शनिवार को संजय रॉय को पिछले साल 9 अगस्त को अस्पताल में स्नातकोत्तर ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का दोषी करार दिया था। इस जघन्य अपराध के कारण देशभर में आक्रोश हुआ था और लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन जारी रहा था।
आरोपी को 10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया
घटना के आरोपी संजय रॉय को आरजी कर अस्पताल के सेमिनार कक्ष में 31 वर्षीय डॉक्टर का शव पाए जाने के एक दिन बाद 10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। न्यायाधीश ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत उसे दोषी ठहराया है। बीएनएस की धारा 64 (दुष्कर्म) के तहत कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। धारा 66 के तहत कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है और यह आजीवन कारावास तक हो सकती है। बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) के तहत दोषी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है।
जांच सीबीआई को स्थानांतरित की गई
कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी थी। आज न्यायाधीश ने कहा था कि रॉय का बयान दोपहर में सुना जाएगा और उसके बाद सजा सुनाई जाएगी। शनिवार को फैसला सुनाए जाने के समय रॉय ने अदालत में दावा किया था कि उसे फंसाया गया है।