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SC-ST Act : शासकीय शमशान घाट में दबंगों ने नहीं करने दिया दलित महिला का अंतिम संस्कार, SC-ST एक्ट में आरोपी गिरफ्तार!

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SC-ST Act : शासकीय शमशान घाट में दबंगों ने नहीं करने दिया दलित महिला का अंतिम संस्कार, SC-ST एक्ट में आरोपी गिरफ्तार!

Ratlam : जिले के पुलिस थाना रिंगनोद की चौकी असावती के ग्राम कुम्हारी में सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर खबर आई थी कि दलित समाज की सुगन बाई नामक महिला की मृत्यु होने पर गांव के दबंगों ने कुम्हारी गांव के शासकीय शमशान घाट में अंतिम संस्कार नहीं करने दिया था।

घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढा को मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को घटना की जांचकर त्वरित वैधानिक कार्यवाहीं करने हेतु निर्देश दिए।

मामले में थाना रिंगनोद पुलिस टीम द्वारा रात्री में ही गांव जाकर पीड़ित परिवार से बातचीत कर पीड़ित परिवार को थाना रिंगनोद पर लाया जाकर परिवार के बद्रीलाल पिता नागुलाल सूर्यवंशी एवं परिवार के अन्य व्यक्तियों से घटना के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पीड़ित परिवार ने बताया कि 25 अगस्त 2024 को स्वर्गीय शंभुलाल सूर्यवंशी की पत्नी सुगन बाई की बीमार होने की वजह से मृत्यु हो गई थी। उस दिन तेज बारिश हों रहीं थी तथा हमारे समाज के शमशान में पतरे का शेड नहीं होने के कारण गांव के शासकीय शमशान में पतरे का शेड था। तब गांव के नागु सिंह पिता धुल सिंह राजपूत द्वारा शासकीय शमशान में अंतिम संस्कार करने के लिए शव को लें जाया गया था। जहां अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया गया और हमारे समाज के शमशान घाट में खम्भे गढ़वाकर अस्थाई पतरे का शेड बनवा दिया।
मृतक के परिजन बद्रीलाल पिता नागुलाल सूर्यवंशी की रिपोर्ट पर थाना रिंगनोद पर अपराध क्रमांक 317/2024 धारा 301 बीएनएस 3(1) (za) (A) एससी एसटी एक्ट का आरोपी नागुसिंह पिता धुल सिंह निवासी कुम्हारी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण में आरोपी नागुसिंह पिता धुल सिंह राजपूत निवासी ग्राम कुम्हारी थाना रिंगनोद को गिरफ्तार किया गया।