SC’s Verdict On Article 370: आर्टिकल 370 हटाने की वैधता पर अब बहस करना मुनासिब नहीं

अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग!

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SC's Verdict On Article 370

SC’s Verdict On Article 370: आर्टिकल 370 हटाने की वैधता पर अब बहस करना मुनासिब नहीं

नई दिल्ली: भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के इतने साल बाद अब उसकी वैधता पर बहस करना मुनासिब नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि विलय के साथ ही जम्मू कश्मीर की संप्रभुता समाप्त हो गई थी।

आर्टिकल 370 को लेकर पांच जजों की बेंच ने कुल तीन फैसले लिखे।

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इन फैसलों में भले ही अलग-अलग बात कही गई लेकिन इसका निष्कर्ष एक ही है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में विलय के साथ ही अपनी संप्रभुता भारत को ही समर्पित कर दी थी। इस तरह उसकी कोई संप्रभुता नहीं रह गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलग संविधान को लेकर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह महज भारत के साथ उसके रिश्तों को परिभाषित करने के लिए ही था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग! केंद्र के फैसले पर सवाल खड़े करना उचित नहीं है. राष्ट्रपति के पास धारा 370 खत्म करने का अधिकार है.

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फैसले के पहले यह दावे किए गए थे कि कई नेताओं को नजर बंद कर लिया गया है। इस पर जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बातें गलत हैं और कोई भी नेता नजर बंद नहीं है।