Supreme Court Angry : UP सरकार की बुलडोजर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट नाराज, सरकार को नोटिस!

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Supreme Court Angry : UP सरकार की बुलडोजर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट नाराज, सरकार को नोटिस!

प्रशासन ने कुशीनगर में मस्जिद में तोड़फोड़ कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया!

New Delhi : बुलडोजर कार्रवाई पर रोक के बावजूद तोड़फोड़ जारी रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर में मस्जिद में तोड़फोड़ करके उनके 13 नवंबर 2024 के आदेश का उल्लंघन किया है। 13 नवंबर 2024 को दिए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व नोटिस और दूसरे पक्ष को सुने बिना तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कुशीनगर मामले में आगे किसी भी तरह की तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा कि क्यों न संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना करने के लिए कार्रवाई की जाए? सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर आदेश पारित करते हुए कुशीनगर मामले में आगे किसी भी तरह की तोड़फोड़ कार्रवाई पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि कुशीनगर जिले में प्रशासन ने मदनी मस्जिद के एक हिस्से में तोड़फोड़ की है। आरोप है कि मस्जिद का निर्माण जमीन पर अतिक्रमण करके किया गया। इस महीने की शुरुआत में प्रशासन ने बुलडोजर से मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को गिरा दिया।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि जांच में पता चल गया था कि मस्जिद के निर्माण में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ और एसडीएम की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। इसके बावजूद कार्रवाई की गई। याचिकाकर्ता का आरोप है कि उस पर दबाव बनाने के लिए उसके खिलाफ फर्जी एफआईआर दर्ज की गई।

याचिकाकर्ता ने याचिका में दावा किया कि प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। साथ ही तोड़फोड़ से पहले प्रशासन ने याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया। याचिकाकर्ता ने किसी भी तोड़फोड़ कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और तबाह किए गए हिस्से के पुननिर्माण या मुआवजा देने की मांग की है।