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कोर्ट की अवमानना मामले में जलसंसाधन विभाग 112 दैवेभो को देगा करोड़ों का वेतन

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कोर्ट की अवमानना मामले में जलसंसाधन विभाग 112 दैवेभो को देगा करोड़ों का वेतन

भोपाल: मध्यप्रदेश के न्यायालयों में दायर अवमानना याचिकाओं के पालन में जलसंसाधन विभाग प्रदेश के 112 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन अंतर की राशि के करोड़ों रुपए का एकमुश्त भुगतान करेगा। इस पर राज्य सरकार तीन करोड़ 89 लाख 97 हजार 449 रुपए का भुगतान करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय ने रामनरेश रावत प्रकरण में निर्धारित सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में जलसंसाधन विभाग के स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन अंतर की राशि एकमुश्त भुगतान किए जाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद मंत्री परिषद के निर्णय के बाद अब प्रदेश के 112 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन तथा महंगाई भत्ते के आधार पर गणना करते हुए कर्मचारियों को पूर्ण राशि की भुगतान की स्वीकृति जलसंसाधन विभाग ने दी है।

प्रदेश के 112 कर्मचारियों को उनके वेतन के अंतर की राशि का भुगतान करने पर प्रति कर्मचारी डेढ़ लाख रुपए से साढ़े छह लाख रुपए तक का भुगतान किया जाना है। प्रदेश में सभी 112 कर्मचारियों को वेतन के अंतर की राशि के रुप में 3 करोड़ 89 लाख रुपए का भुगतान करने के निर्देश विभाग ने दिए है।