
एमडी ड्रग तस्करी मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल की सजा,एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया
भोपाल। भोपाल में मादक पदार्थ एमडी पाउडर की अवैध तस्करी के मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. मुकेश मलिक ने आरोपी मोहसिन खान और आसिफ खान को एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत दोषी करार दिया। दोनों पर एक-एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला 24 नवंबर 2024 का है, जब नारकोटिक्स सेल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी एयरपोर्ट रोड गांधीनगर क्षेत्र से एमडी ड्रग की सप्लाई करने वाले हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने एक काली कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें डैशबोर्ड से सफेद पाउडर बरामद हुआ। जांच के दौरान जब्त पदार्थ को परीक्षण के लिए भेजा गया, जिसमें यह एमडी ड्रग (मादक पदार्थ) पाया गया। पुलिस ने मौके पर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया और पूरी विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह एवं मनोज त्रिपाठी ने प्रभावी पैरवी की। न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर सजा सुनाई।





