Vikrant Bhuria’s Bail : विक्रांत भूरिया की जमानत, ऐसी गिरफ्तारी को कोर्ट ने असंवैधानिक कहा!
भोपाल ब्यूरो के साथ झाबुआ से कमलेश नाहर!
Bhopal : आज सुबह रेलवे पुलिस ने युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को झाबुआ से गिरफ्तार किया और भोपाल लाकर कोर्ट में पेश किया। रविवार शाम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। विक्रांत को भोपाल लाने के बाद दोपहर में स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट शरद कुमार लटौरिया की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से भूरिया को जमानत मिल गई। अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने पुलिस को फटकार भी लगाई और कारण बताओ नोटिस जारी किया। आज सुबह जब GRP गिरफ़्तारी के लिए झाबुआ पहुंची तो वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध किया था।
जमानत के बाद कोर्ट से बाहर आने पर विक्रांत ने कहा कि ये गिरफ्तारी जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है। कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया। वे बिना मेडिकल करवाए मुझे लेकर आए। इसके लिए पुलिस को कोर्ट ने फटकार लगाई। विक्रांत भूरिया ने कहा कि हमारा मकसद एकदम साफ था, हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जेल जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे। हमने न किसी तरह का वकील किया, न जमानत का आवेदन दिया। उसके बाद भी कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यह निर्णय दिया कि यह गिरफ्तारी न्याय संगत नहीं थी, असवैंधानिक थी और आपको बिना शर्त, बिना मुचलके के रिहा किया जाता है।
पुलिस के लिए कोर्ट ने कहा कि आपने जो निर्णय किया है, यह पूरी तरह गलत है। आगे इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए। यह पूछने पर कि क्या पुलिस के खिलाफ असंवैधानिक गिरफ्तारी करने पर कोर्ट में परिवाद लगाएंगे? इस पर भूरिया ने कहा कि इसमें मैं पुलिस की गलती नहीं मानता। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह ने पुलिस का उपयोग कर युवाओं, आदिवासियों की बात को दबाने का प्रयास किया है।
इसलिए किया गया गिरफ्तार
राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के विरोध में भूरिया ने शुक्रवार को भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन रोकी थी। इसी मामले में मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को रविवार को गिरफ्तार किया गया। जीआरपी भोपाल थाने के प्रभारी नितिन पटेल के मुताबिक शुक्रवार को दक्षिण एक्सप्रेस को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या एक पर बिना पूर्व घोषणा के विक्रांत भूरिया एवं अन्य कांग्रेस सदस्यों ने रोक दिया था। इससे आम यात्रियों को परेशानी हुई थी। इस मामले में जीआरपी थाना हबीबगंज में धारा 143 और रेलवे सुरक्षा अधिनियम की धारा 144, 147 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया था मामले में न्यायालय के आदेश पर विक्रांत भूरिया की गिरफ्तारी की गई है।