
तलवार से हमला करने वाले 2 आरोपियों को 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना लगाया!
Ratlam : अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्मल मंडोरिया के न्यायालय ने तलवार से हमला कर गंभीर रूप से चोट पहुंचाने मामले में पीपलखुटा निवासी अशोक पिता गिरधारी एवं राजाराम पिता भुवान को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। पैरवीकर्ता शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह चौहान ने बताया कि 11 फरवरी 2021 को फरीयादी भारत पिता गोविन्द कुमावत अपनी मोटरसाइकिल से रतलाम जा रहा था। ग्राम उनी के आगे करीब 11-30 बजे पीपलखुटा निवासी अशोक एवं राजाराम मोटरसाइकिल से उसके पीछे आए और चलती मोटरसाइकिल को लात मारकर उसे गिरा दिया था। इसके बाद राजाराम ने जान से मारने की नीयत से तलवार से सीर पर वार किया था। अशोक ने भी हमला किया था। भारत ने दोनों हाथों से अपना बचाव किया था जिससे उसके दोनों हाथों और गले पर गंभीर चोटे आई थी तथा खुन बहने लगा था।
आवाज सुनकर क्षेत्रीय रहवासी दिनेश गुर्जर, रुपसिंह सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे थे जिन्हें देखकर दोनों वहां से भाग निकले थे। बाद में भारत का भाई सोनू उपचार के लिए अस्पताल लेकर आया था। मामले में थाना बिलपांक में हत्या का प्रयास व आर्म्स एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करते हुए अशोक से घटना में प्रयुक्त तलवार जब्त की गई थी। न्यायालय द्वारा आरोपी अशोक पिता गिरधारी व राजाराम पिता भुवान को धारा 326/34 आईपीसी में 3-3 वर्ष का कारावास तथा दोनों आरोपियों को 11 हजार रुपए के अर्थदंड लगाया। अभियोजन की और से पैरवी शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई!





