New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह के विरुद्ध BJP विधायक और 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे शरदेंदु तिवारी की चुनाव याचिका अग्राह्य कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनवाई योग्य भी नहीं पाया।
शरदेंदु तिवारी ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के खिलाफ 2013 के विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पूर्व में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अजय सिंह का निर्वाचन निरस्त करने का आग्रह किया था।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की कोर्ट ने याचिकाकर्ता की तरफ से लगाए किसी भी आरोप को सही नहीं पाया था। गवाही के दौरान ऐसा कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया था, जिससे अजय सिंह की अनियमितता साबित होती हो। इसके बाद हाई कोर्ट ने चुनाव याचिका निरस्त कर दी थी।
हाई कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ शरदेंदु तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं पाया और हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा।