Old Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों को होली का तोहफा, पेंशन पर केंद्र सरकार का फैसला!

नई पेंशन योजना की जगह पर पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प मिला!

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Old Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों को होली का तोहफा, पेंशन पर केंद्र सरकार का फैसला!

New Delhi : केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के एक धड़े को होली का जबरदस्त तोहफा दिया है। पुरानी पेंशन योजना में किए गए बदलाव से लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए यह फैसला होली के जश्न जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। इसके बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों के एक धड़े को नई पेंशन योजना की जगह पर पुरानी पेंशन योजना को चुनने का विकल्प मिला है।

कार्मिक मंत्रालय ने पुरानी पेंशन योजना के संबंध में ताजा आदेश जारी किया। इसके अनुसार, अब कुछ केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। इस आदेश के तहत जो भी केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे, उन्हें नया विकल्प चुनने के लिए 31 अगस्त 2023 तक का समय दिया गया है।

डेडलाइन के बाद मौका नहीं

अगर पात्र कर्मचारी डेडलाइन के समाप्त होने से पहले पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो उन्हें स्वत: नई पेंशन योजना में कवर किया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 31 अगस्त 2023 तक पात्र केंद्रीय कर्मचारी पेंशन योजना के जिस भी विकल्प को चुनेंगे, वहीं अंतिम माना जाएगा। मंत्रालय ने आदेश में यह भी साफ किया है कि डेडलाइन यानी 31 अगस्त 2023 के बाद पेंशन योजना के विकल्प में बदलाव करने की सुविधा नहीं मिलेगी।

ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

सरकारी आदेश के अनुसार, इस सुविधा का लाभ वैसे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, जो नई पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना जारी होने से पहले नियुक्त हो चुके थे या उनके पद की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना पहले ही जारी हो गई थी। सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की अधिसूचना 22 दिसंबर 2003 को जारी की थी। इसका मतलब हुआ कि 22 दिसंबर 2003 से पहले जो भी केंद्रीय कर्मचारी बहाल हो चुके थे या उनकी बहाली की अधिसूचना जारी हो गई थी, वे पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं।

पुरानी पेंशन योजना के फायदे

पुरानी पेंशन योजना का लाभ कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के तहत मिलता था, जिसे अब कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नाम से जाना जाता है। इस योजना के तहत साल 2004 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन के रूप में एक तय रकम मिलती है। पेंशन की रकम का निर्धारण रिटायरमेंट के समय के वेतन के आधार पर होता है। रिटायरमेंट के बाद अगर पेंशनभोगी की मौत हो जाती है तो इस स्थिति में उनके आश्रितों को इसका लाभ मिलता है।

रिटायर कर्मचारियों ने किया स्वागत

केंद्र सरकार के इस बदलाव से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। एजेंसी की खबर के अनुसार, पेंशन भोगियों के संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने इस बदलाव का स्वागत किया है। केंद्र व राज्य सरकारों के 14 लाख से ज्यादा सेवानिवृत्त लोगों के इस संगठन ने बदलाव को अच्छी खबर बताया है। साथ ही संगठन ने नई पेंशन योजना में कुछ बदलाव करने की भी मांग की है।