Fine Increased : बिना सीट बेल्ट पर 500, हेलमेट न लगाने पर 300 रुपए जुर्माना!

6 मार्च को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई!

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Fine Increased : बिना सीट बेल्ट पर 500, हेलमेट न लगाने पर 300 रुपए जुर्माना!

Bhopal : परिवहन विभाग ने वाहन चलाने के दौरान नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना की नई दरें लागू कर दी। 6 मार्च को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई। अब बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। दोपहिया पर हेलमेट नहीं लगाने पर 300 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। लापरवाही से वाहन दौड़ाने पर 5 हजार का जुर्माना देना पड़ेगा।

इस अपराध को दोहराने पर 10 हजार जुर्माना चुकाना होगा। परिवहन विभाग ने 20 अधिकारियों को जुर्माने के अधिकार दिए हैं। जिनमें यातायात पुलिस के निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक को भी अधिकार दिए गए हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के पास भी अधिकार रहेंगे। प्रदेश में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए वाहनों पर लगने वाले जुर्माने की राशियों का पुनरीक्षण किया गया था। कैबिनेट में जुर्माने का प्रस्ताव पास होने के बाद अधिसूचना जारी की गई है। अलग-अलग अपराध की अलग-अलग राशियां निर्धारित की गई हैं।

अब यह रहेगी जुर्माने की राशि

– यात्री वाहन में ओवर लोडिंग पर प्रति यात्री 200 रुपए जुर्माना।

– एंबुलेंस व आपातकालीन वाहन का रास्ता रोकने पर 10 हजार रुपये जुर्माना।

– बिना लाइसेंस के गैर परिवहन वाहन चलाने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर पांच हजार रुपये जुर्माना।

– अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा परिवहन वाहन चलाने पर 5 हजार व गैर परिवहन वाहन पर एक हजार रुपये का जुर्माना।

– गैर परिवहन वाहन निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में चलाने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर तीन हजार रुपए जुर्माना।

– गैर परिवहन वाहन पर प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नहीं होने पर एक हजार व परिवहन वाहन पर पांच हजार रुपए का जुर्माना।

– प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने पर एक हजार रुपये व दोबारा नियम तोड़ने पर दो हजार रुपए जुर्माना।

– ओवर लोडिंग कर सड़कों को नुकसान पहुंचाने पर दस हजार रुपये का जुर्माना।

इनका कहना है

अपर आयुक्त परिवहन विभाग अरविंद सक्सेना के मुताबिक यातायात नियम तोड़ने पर नया जुर्माना लागू किया गया है और इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई। लापरवाही से फर्राटे भरते हुए वाहन चलाने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।