मंदसौर के स्लेट पेंसिल कारखानों में अब दुगना जुर्माना लगा सकेंगे लेबर ऑफिसर
भोपाल: मंदसौर के स्लेट पेंसिल कारखानों में नियमों का उल्लंघन करने वाले कारखानों पर अब वहां पदस्थ सहायक श्रम अधिकारी दुगना जुर्माना लगा सकेंगे।
स्लेट पेंसिल कर्मकार मंडल मंदसौर तथा सहायक श्रम आयुक्त मंदसौर कार्यालय में पदस्थ सहायक श्रम अधिकारी अब ज्यादा जुर्माने की राशि तय कर सकेंगे। अभी तक जिन नियमों के उल्लंघन पर तीन माह तक के कारावास और पांच सौ रुपए तक का जुर्माना तय है वहां एक हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। जहां छह माह के कारावास और एक हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है वहां दो हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। जहां तीन माह तक के कारावास और पांच हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है वहां अब दस हजार रुपए तक जुर्माना लगा सकेंगे।
ऐसे मामले जहां छह माह तक के कारावास और दस हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है वहां बीस हजार और जहां एक वर्ष तक के कारावास और बीस हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है वहां चालीस हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। यदि आवेदक के विरुद्ध पूर्व में लगाए गए किसी दंड की राशि वसूली शेष है तो पहले उसकी शेष राशि जमा की जाएगी इसके बाद अगले जुर्माने पर विचार किया जाएगा।