जमीन में हेराफेरी: तहसीलदार सस्पेंड

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जमीन में हेराफेरी: तहसीलदार सस्पेंड

कोरिया: छत्तीसगढ़ में सरगुजा के कमिश्नर ने बैकुंठपुर के तहसीलदार मनहरण राठिया को सस्पेंड कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खसरा नंबर से संबंधित शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच में दोषी पाए जाने पर तहसीलदार को सस्पेंड किया गया है।

मामला बैकुंठपुर के ग्राम चेर का है जहां खसरा नंबर 255/2 (छोटे बड़े झाड़ जंगल मद) की भूमि के विषय में शिकायत प्राप्त होने पर इसकी जांच जिले के अपर कलेक्टर से कराई गई।
जांच प्रतिवेदन में प्राप्त तथ्यों तथा दस्तावेजों के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार बैकुंठपुर मनहरण राठिया प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए।

इस संबंध में जारी आदेश में बताया गया है कि राठिया का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के सर्वथा विपरीत है।

संभागायुक्त सरगुजा ने इस प्रतिवेदन के आधार पर बैकुंठपुर के तत्कालीन तहसीलदार मनहरण राठिया को निलंबित कर दिया है। राठिया को निलंबन अवधि में नियम अनुसार निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर निर्धारित किया गया है।