Prevention of Child Marriage : बाल विवाह रोकथाम के लिए कलेक्टर ने टीम बनाई! 

देव उठनी ग्यारस पर सामूहिक विवाह सम्मेलनों पर नजर रहेगी! 

618

Prevention of Child Marriage : बाल विवाह रोकथाम के लिए कलेक्टर ने टीम बनाई! 

 

Indore : जिले में 23 नवम्बर देव उठनी ग्यारस के अवसर पर विवाह एवं सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होंगे। इनमें बाल विवाह की रोकथाम के लिए कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अध्यक्षता में एक दल का गठन किया है।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी सामूहिक विवाह के आयोजन की अनुमति चुनाव आचार संहिता 2023 की गाइडलाइन का पालन करते हुए जारी करेंगे। इस आयोजन में वर की आयु 21 वर्ष एवं वधु की आयु 18 वर्ष से कम न हो की शर्त का पालन भी कराया जाएगा। वर-वधु की सूची मय छाया चित्रों एवं आयु प्रमाण सामूहिक विवाह आयोजित करने वाले संयोजक को अनुमति हेतु आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगी, अन्यथा सामूहिक विवाह आयोजित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

अन्तर्विभागीय समन्वय से बाल विवाह की सूचना एवं रोकथाम के लिए देव उठनी ग्यारस 23 नवम्बर को ब्लॉक स्तर पर एक कंट्रोल रूम बनाया जायेगा। बाल विवाह रोकथाम के लिए गठित दल द्वारा बाल विवाह पर निगरानी रखी जायेगी। गठित दल द्वारा क्षेत्राधिकार में यदि कोई बाल विवाह का प्रकरण पाया जाता है तो विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं एवं विवाह संपन्न कराने वालों के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।