PESA Act : CM ने MP में पेसा कानून लागू करने की घोषणा की

स्थानीय संसाधनों पर SC - ST के लोगों की समिति को अधिकार

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PESA Act : CM ने MP में पेसा कानून लागू करने की घोषणा की

Indore : टंट्या मामा बलिदान दिवस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज इंदौर में प्रदेश में पेसा एक्ट (PESA Act) लागू किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा शनिवार को इंदौर के नेहरू स्टेडियम में की, जहां वे जननायक टंट्या मामा स्मृति समारोह को संबोधित कर रहे थे।

PESA Act एक्ट लागू होने के बाद अब स्थानीय संसाधनों पर जनजातीय समाज की पंचायतों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। इनमें जमीन, खनिज संपदा, लघु वनोपज की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार भी शामिल है। साथ ही ग्राम सभाओं को जनजातीय समाज की सामाजिक न्याय और धार्मिक व्यवस्था के लिए भी काम करने का अधिकार मिल सकेगा।

PESA Act : CM ने MP में पेसा कानून लागू करने की घोषणा की

PESA Act के तहत स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की समिति को अधिकार दिए जाएंगे। यह एक्ट 24 अप्रैल 1996 को बनाया गया था और कई राज्यों में यह लागू है। PESA Act लाने का उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूती देना है।

इंदौर में मंच पर आदिवासी गीत पर मुख्यमंत्री शिवराज खूब थिरके। इस अवसर पर राज्यपाल ने क्रांतिसूर्य जननायक टंट्या भील स्मारक स्थल पातालपानी का वर्चुअल लोकार्पण किया। CM शिवराज सिंह चौहान ने प्रशासनिक संकुल का अनावरण किया।

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उन्होंने घोषणा कि कि अब हर साल पातालपानी में मेला लगेगा। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। अनुसार बिना लाइसेंस सूदखोरी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का भी ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस वालों ने 15 अगस्त तक जो भी पैसे उधार दिए हैं, वे माफ सब हो गए। उधार लेने वालों को उन्हें वापस करने की जरूरत नहीं है।

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उन्होंने कहा कि युवा बेटे-बेटियों के लिए एक लाख बैकलॉग के पदों पर भर्ती प्रारंभ कर दी गई है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 50 लाख रुपए तक उद्योग लगाने के लिए लोन दिया जाएगा। बैंकों को गारंटी भी सरकार देगी और ब्याज पर 3% सब्सिडी भी।