Sale of E-Rickshaw Will Not Stop : ई-रिक्शा की बिक्री रोकने के RTO के आदेश को हाई कोर्ट ने पलटा!

ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार जीएसटी विभाग को ही!

951

Sale of E-Rickshaw Will Not Stop : ई-रिक्शा की बिक्री रोकने के RTO के आदेश को हाई कोर्ट ने पलटा!

 

Indore : शहर के यातायात को बिगड़ता देखकर सड़क सुरक्षा समिति की अनुशंसा पर इंदौर आरटीओ ने ई-रिक्शा की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश दिए थे। इस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब इंदौर में नए ई-रिक्शा की बिक्री जारी रहेगी।

मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आरटीओ द्वारा दिए ई-रिक्शा बिक्री पर रोक लगाने के आदेश पर रोक लगा दी। ई-रिक्शा की संख्या ज्यादा होने से बिगड़ते यातायात को देखते हुए सड़क सुरक्षा समिति की अनुशंसा और पर आरटीओ इंदौर ने ई-रिक्शा बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे।l

IMG 20240228 WA0017

हाई कोर्ट में आदेश को चुनौती

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ने 12 फरवरी को ई-रिक्शा बेचने वाली कंपनी मनीष सेल्स कार्पोरेशन को पत्र जारी कर ई-रिक्शा की आगामी बिक्री पर रोक लगाने को कहा था। इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई। इसमें इस आदेश को चुनौती दी गई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ई-रिक्शा बेचने पर रोक लगाने के आरटीओ के आदेश पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता का कहना है कि आरटीओ को इस प्रकार का आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। किसी वाहन की बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार जीएसटी विभाग को है।

प्रस्ताव सरकार को भेजा गया 

2 फरवरी को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार इंदौर शहर में नए ई-रिक्शा के पंजीयन पर रोक लगाने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया है। शासन की अनुमति की प्रत्याशा में नए रिक्शा के पंजीयन पर रोक लगाने के आदेश आरटीओ को दिए थे। साथ ही नए ई-रिक्शा की बिक्री भी रोक दी गई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने स्थगन दे दिया।