MP Panchayat Elections : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- OBC मामले में आग से ना खेलों, राज्य निर्वाचन आयोग को नया नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश

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Panchayat and Municipal Elections in MP : पंचायत और नगर निकाय के चुनाव का रास्ता खुला! 

 

 

 

Bhopal : पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आज के फैसले के तारतम्य में राज्य निर्वाचन आयोग ने अब नए सिरे से विचार करना शुरू कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में रोटेशन सहित अन्य प्रक्रिया का पालन न करने को लेकर अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) को निर्देश दिए कि चुनाव संविधान के हिसाब से हो, तो ही कराइए। OBC आरक्षण रोटेशन का पालन नहीं किया गया, यह संविधान की धारा 243 (C) और (D) का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षित सीटों पर सामान्य सीट की तरह चुनाव कराने और फिर से नोटिफिकेशन जारी करने के भी निर्देश दिए।

कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) को फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ़ कहा कि OBC आरक्षण मामले में आग से न खेले। इस मामले पर अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। ऐसी स्थिति में यह माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को स्टे कर दिया, पर ऐसे निर्देश कहीं स्पष्ट नहीं हैं। मप्र राज्‍य निर्वाचन आयोग (MP State Election Commission) को निर्देश दिया कि OBC आरक्षण के आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएं। निर्देश को न मानने पर पंचायत चुनाव रद्द भी किए जा सकते हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग इसलिए असमंजस में है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर 2014 के आरक्षण के हिसाब से जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सरपंच और पंच के नामांकन भरवाया जाना शुरू किया जा चुका है। जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रक्रिया और चुनाव इसके संपन्न होने के बाद होगी, इसलिए मामला खटाई में पड़ गया। नोटिफिकेशन (Notification) फिर से जारी होने की स्थिति में सब कुछ नए सिरे से तय होगा।

लगभग आधे घंटे चली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को फटकार लगाते रहे। महाराष्ट्र चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी मामले में आग से मत खेलो। ओबीसी सीटों के आरक्षण पर रोक लगाते हुए इस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ व जस्टिस विजय शुक्ला की युगलपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि शीतकालीन अवकाश के बाद 27 जनवरी को मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी।