Insurance: पुलिस कर्मियों-अफसरों के परिजनों को अब सामान्य मृत्यु पर साढ़े 7 लाख रुपए तक का बीमा लाभ

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Insurance: पुलिस कर्मियों-अफसरों के परिजनों को अब सामान्य मृत्यु पर साढ़े 7 लाख रुपए तक का बीमा लाभ

भोपाल:मध्यप्रदेश के सभी पुलिस कर्मियों अधिकारियों के परिजनों अब सामान्य मृत्यु या बीमारी से मृत्यु होने पर साढ़े सात लाख रुपए का बीमा लाभ दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने बैंक आॅफ बड़ौदा के साथ किए गए एमओयू में बदलाव किया है।

पुलिस मुख्यालय ने पांच बैँको के साथ पुलिस कर्मियों को दुर्घटना बीमा बीमा लाभ देने एमओयू किया है। इसमें कैनरा बैँक को छोड़कर शेष बैंको द्वारा दुर्घटना बीमा का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। बैँक आॅफ बड़ौदा ने अपने एमओयू में सुधार करते हुए पुलिस विभाग के सभी कर्मचारियों को साढ़े सात लाख रुपए सामान्य मृत्यु बीमा लाभ उपलब्ध कराया है। इस एमओयू के होंने के बाद दुर्घटना बीमा लाभ के साथ-साथ सामान्य मृत्यु होंने की दशा में भी सभी सैलरी पैकेज धारकों को सामान्य मृत्यु बीमा का लाभ मिलेगा। सामान्य मृत्यु पर बैंक आॅफ बड़ौदा साढे सात लाख रुपए तक का लाभ देगा। वहीं आॅन डयूटी व्यक्तिगत दुर्घटना होंने पर साढ़े सात लाख और आॅफ ड्यूटी दुर्घटना होंने पर छह लाख और अतिरिक्त दुर्घटना बीमा डेबिट कॉर्ड स्वाइप करने पर दस लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगा। पुलिस विभाग के कर्मचारियों को दस हजार सैलरी एकाउंट खोले जाने के बाद सामान्य मृत्यु बीमा लाभ राशि दस लाख रुपए कर दी जाएगी।