Pensioners Not Happy: महंगाई राहत देय तिथि से भुगतान नहीं, पेंशनरों ने मुख्य सचिव से हस्तक्षेप की मांग की,मिलने का समय मांगा!
भोपाल: पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी एवं प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने प्रदेश के पेंशनरों को कर्मचारियों के समान 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई राहत के साथ ही पिछला बकाया 1 जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक के शीघ्र भुगतान आदेश जारी करने की मांग की है ।
वित्त विभाग द्वारा 1 जनवरी 24 के स्थान पर 1 अक्टूबर 24 से महंगाई राहत के आदेश जारी करने के कारण प्रदेश के पेंशनरों को 9 माह का 4000 से 32000 के एरियर्स का नुकसान किया है । पूर्व में वित्त विभाग द्वारा कर्मचारियों के समान 1 जुलाई 23 से महंगाई राहत न देने के कारण 8 माह के एरियर्स का नुकसान पहुंचाया गया है । सरकार की भेदभावपूर्ण नीति के कारण प्रदेश के पेंशनर्स तंगहाल में जीवन यापन करने को मजबूर है ।
जोशी और सक्सेना ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 को आधार बनाकर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ मिलकर पेंशनरों का 24 वर्षों से लगातार आर्थिक शोषण कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यदि पेंशनरी दायित्वों के भुगतान से पूर्व सहमति लेना आवश्यक है तो 1 नवंबर 2000 से पूर्व के पेंशनरों को बिना सहमति के दोनों राज्यों द्वारा नियमित पेंशन कैसे दी जा रही है ।
पुनर्गठन अधिनियम के कारण प्रदेश के पेंशनरों को आ रही वित्तीय समस्याओं से अवगत कराने एसोसिएशन ने मुख्य सचिव से मिलने का समय मांगा है ।