St. Teresa Land Case : हाईकोर्ट के सिंगल बैंच के फैसले पर डबल बैंच ने स्थगन दिया, शासन की अपील स्वीकार!

देखिए VDO : SDM रोशनी पाटीदार ने पूरे मामले की जानकारी दी!

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St. Teresa Land Case : हाईकोर्ट के सिंगल बैंच के फैसले पर डबल बैंच ने स्थगन दिया, शासन की अपील स्वीकार!

धार से वरिष्ठ पत्रकार छोटू शास्त्री की रिपोर्ट

Dhar : शहर के बहुचर्चित करोड़ों रूपए के सेंट टेरेसा जमीन घोटाला मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने शासन के पक्ष में स्थगन आदेश पारित किया। इससे पहले 11 सितम्बर 2024 को हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए इसे शून्य घोषित कर दिया था। इसके बाद शासन की ओर से धार जिला कलेक्टर ने हाईकोर्ट में अपील की थी। इस पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने इससे पहले शून्य घोषित होने वाले आदेश को स्थगित कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद भू-माफियाओं में हड़कंप मच गया।

एसडीएम रोशनी पाटीदार ने जानकारी देते हुए बताया कि चर्चित सेंट टेरेसा जमीन मामले के प्रकरण क्रमांक 9880/2021 दिनांक 11 सितम्बर 2024 को शासन के विरूद्ध एक आदेश पारित किया था। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच द्वारा जिसमें शासन के पक्ष में कलेक्टर के प्रयासों से डबल बेंच में हमने अपील की थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उस अपील में स्थगन पारित किया। सेंट टेरेसा में स्थगन आदेश सफलता का पहला कदम है।

अवैध तरीके से जमीन विक्रय के मामले में हाईकोर्ट की सिंगल बैंच द्वारा दिए गए आपराधिक प्रकरण निरस्त करने के आदेश के विरूद्ध शासन की अपील को अदालत की डबल बैंच ने स्वीकार कर लिया। पूर्व के आदेश पर स्थगन भी दिया है। इसे शासन-प्रशासन को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

करीब ढ़ाई सौ करोड़ रूपए के जमीन घोटाले नाम से चर्चित सेंट टेरेसा भूमि घोटाले में सिंगल बैंच ने एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए न सिर्फ आपराधिक प्रकरण निरस्त करने के आदेश दिए थे, बल्कि जांच से जुड़े पुलिस अधिकारियों पर करीब 50 हजार का दंड भी रोपित किया था। अब इस डबल बैंच में फैसले के विरूद्ध अपील स्वीकार होने के बाद मुकदमा जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि ट्रस्ट को जनहित के कार्य के लिए धार महाराज द्वारा दी गई जमीन को कुछ लोगों द्वारा साजिशन विक्रय किया था। इस आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया था।

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वर्तमान में भूमि की कीमत के अनुसार इसे 250 करोड़ रूपए के भूमि घोटाले के तौर पर पहचान मिली थी। हाईकोर्ट की अधीनस्थ जिला अदालत में भूमि से संबंधित प्रकरण प्रचलन में था। इस दौरान एक अन्य भूमि कार्रवाई से संबंधित एक याचिका सरिता जैन, आयुषी जैन द्वारा 2021 में कोर्ट में दायर की गई थी। इस याचिका में कोर्ट ने 11 सितंबर 2024 को एक आदेश पारित करते हुए दायर याचिका में सुनवाई न होने के पूर्व भूमि के संबंध में पुलिस की कार्रवाई और मुकदमें को शून्य घोषित करने के आदेश दिए थे। इस मामले में स्थानीय प्रशासन अपील तैयार कर डबल बैंच में प्रस्तुत करने डबल बैंच द्वारा अपील को स्वीकार करने के बाद शासन-प्रशासन की कार्रवाई के प्रति फिर से विश्वास उत्पन्न हुआ है।

यह था जमीन घोटाला मामला

वर्ष 2021 में भूमि घोटाले का प्रकरण दर्ज किया था। इस दौरान समान धाराओं में चार लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया था। इसके अतिरिक्त भूमि पर प्लाट क्रय-विक्रय करने वाले सौदे से जुड़े करीब 27 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसमें एक संस्था से जुड़े लोग भी शामिल थे। इस दौरान गिरफ्तारियां हुई और लोगों को जेल भी जाना पड़ा, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। प्रकरण में एक अधिवक्ता को भी आरोपी बनाया गया था। इस प्रकरण में दो लोगों की गिरफ्तारी आज तक नहीं हो पाई है। अब यह मामला फिर खुल गया है।