अब वन विभाग में भी होगा वन्य प्राणी चिकित्सा सेवा कॉडर

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भोपाल: वन विभाग में भी अब वन्य प्राणी चिकित्सा सेवा कॉडर होगा। इसमें दस चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। इन पदों को सीधी भर्ती,प्रतिनियुक्ति और पशुपालन विभाग के चिकित्सकों के संविलियन के जरिए भरा जाएगा।
वन विभाग ने इसके लिए मध्यप्रदेश वन्यप्राणी चिकित्सा सेवा राजपत्रित भर्ती नियम 2021 जारी कर दिए है। इस सेवा में वे व्यक्ति शामिल होंगे जो इन नियमों के प्रारंभ होंने पर मूल रुप से इन पदों पर काम कर रहे हो। इसके अलावा वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होंने से पूर्व सेवा में भर्ती किएगए हो और वे व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हो। इस सेवा में फिलहाल कुल पदों की संख्या दस होगी किन्तु विभिन्न वेतनमान में पदों की संख्या, सदस्यों की वरिष्ठता और पदोन्नति की स्थिति के अनुसार समय-समय पर बदली जा सकेगी। सरकार इस सेवा में शामिल पदों की संख्या कभी भी बढ़ा और घटा सकेगी।

इस तरह होगी भर्ती-
इन नियमों के प्रारंभ होंने के बाद सेवा में भर्ती के लिए इन नियमों के लागू होंने की तारीख से पूर्व वन विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पशु चिकित्सकों के संविलियन के जरिए नियुक्ति की जा एगी इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। शासन हर बार भर्ती के लिए व्यक्तियों की संख्या आयोग के परामर्श से तय करेगी। आयोग के परामर्श से अन्य तरीकों से भी भर्ती की जा सकेगी।

सबसे पहले पशुचिकित्सकों का संविलियन-
सेवा में प्रारंभिक भर्ती के लिए सर्वप्रथम विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत पशु चिकित्सकों के संविलियन पर विचार किया जाएगा। संविलियन हेतु उपयुक्त पाए गए सदस्यों की नियुक्त् िके बाद अतिरिक्त उपलब्ध पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। संविलियन के लिए आवेदक के पाच वर्षो के गोपनीय प्रतिवेदनों में औसत क श्रेणी हो और किसी भी वर्ष में गोपनीय प्रतिवेदन घ नहीं हो। आवेदक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लंबित न हो तथा आवेदक की सेवा अवधि में कभी उसे दंड नहीं दिया गया हो। संविलियन के बाद सेवा में सम्मिलित सदसयों की वरिष्ठता उनकी पूर्व सेवा में वरिष्ठता क्रम में होगी।

मृत्यु, त्यागपत्र से रिक्त पद सीधी भर्ती से भरेंगे-
वन्य प्राणी चिकित्सा सेवा भर्ती नियमों के तहत नियुक्त किए जाने वाले अधिकारियों की मृत्यु , त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति की जाएगी।

सीधी भर्ती के ये मापदंड-
सीधी भर्ती में चयन प्रारंभ होंने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट रहेगी। स्थायी शासकीय कर्मचारियों की आयु 38 वर्ष से अधि नहीं होना चाहिए।

ऐसे अभ्यर्थी जो अस्थायी रुप से पद धारण कर रहे हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चासहिए। छटनी वाले शासकीय सेवकों को आयु सीमा में सात वर्ष की अवधि का लाभ मिलेगा लेकिन अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। महिलाओं केलिए सभी छूटों को शामिल करते हुए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी। निगम मंडल के कर्मचारियों की उच्चतर आयु सीमा भी 45 वर्ष तक रहेगी। आरक्षण का शासन के नियमानुसार पालन किया जाएगा।

ये पद रहेंगे-मध्यप्रदेश वन्य प्राणी चिकत्सा सेवा प्रथम श्रेणी में प्रवर श्रेणी वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी का एक पद, वरिष्ठ वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी के दो पद, वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी के दो पद आएंगे। इसके अलावा मध्यप्रदेश वन्य प्राणी चिकित्सा सेवा द्वितीय श्रेणी में कनिष्ठ वन्य प्राणी अधिकारी के पांच पद आएंगे।

पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के लिए यह अनुभव जरुरी- वरिष्ठ वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम रेणी के लिए सोलह वर्ष, वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम श्रेणी के लिए दस वर्ष, कनिष्ठ वन्य प्राणी स्वास्थ्य अधिकारी द्वितीय श्रेणी के लिए छह वर्ष का अनुभव जरुरी होगा।