महिला की हत्या मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगाया!

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महिला की हत्या मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगाया!

 

Ratlam : प्रधान सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरा ने 3 वर्ष पुराने महिला हत्या मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 4 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि जिले के बिलपांक थाना क्षेत्र के ग्राम सुतरेठी की पुलिया के नीचे 27 जूलाई 2022 को चौकीदार द्वारा एक महिला का शव देखकर पुलिस को सूचना दी गई थी। पुलिस की पड़ताल में महिला का शव भूलीबाई निवासी बंजली का होना पाया गया। जिसकी गुमशुदगी रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र थाना पर दर्ज की गई थी।

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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि महिला भूरीबाई की हत्या की गई हैं और उसके नाक, मूंह और गले पर चोंट के निशान भी थे और उसकी मौत इन चोंटो की वजह से होना पाई गई। पड़ताल में पुलिस को पता चला कि भूलीबाई कुछ लोगों के साथ देखी गई थी। इस पर पुलिस ने उन लोगों की कॉल डिटेल निकलवाई इसमें लोगों द्वारा मृतिका भूरीबाई से बात होने की बात सामने आई। घटना वाले दिन भी इनका भूरीबाई के साथ होना पाया गया। इनमें मृतिका की नथ व मंगलसूत्र भी जप्त किया गया। इस आधार पर आरोपी लक्ष्मण (43) पिता डालू बंजारा निवासी बंजली, नन्दू 58 पिता भेरु मचार निवासी बंजली तथा देवीलाल 43 पिता नंदराम भूरिया निवासी कोठड़ी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 4 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया!