Assistant Director Suspended: सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन में अड़ंगा लगाने वाला सहायक संचालक निलंबित

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Assistant Director Suspended: सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन में अड़ंगा लगाने वाला सहायक संचालक निलंबित

बलौदाबाजार/रायपुर। सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन प्रक्रिया में बाधा डालने और रिश्वत की मांग करने के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बलौदाबाजार-भाटापारा में पदस्थ सहायक संचालक राकेश शर्मा को स्कूल शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार, राकेश शर्मा पर आरोप था कि वे सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन प्रकरणों को जानबूझकर लंबित रख रहे थे और प्रकरण निराकरण के लिए धनराशि की मांग कर रहे थे। इस मामले की शिकायत शिक्षक सोमेश्वर राव ने विभाग को की थी। शिकायत की जांच के बाद आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई।

निलंबन आदेश में कहा गया है कि सहायक संचालक का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) दिया जाएगा।

विभागीय सूत्रों के मुताबिक, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया में लापरवाही या भ्रष्टाचार को लेकर शासन सख्त रुख अपना रहा है। यह कदम विभाग के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है।