
Jail Sentence Upheld : जिलाबदर गुंडे विष्णु उर्फ काला की 8 महीने जेल की सजा बरकरार!
Ratlam : न्यायालय सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नामदेव ने जिलाबदर विष्णु उर्फ काला (23) पिता आनंद टाक निवासी सिलावटो का वास को मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा- 14 में 6 माह के सश्रम कारावास एवं 2500 रुपए के अर्थदंड की सजा की अपील को बरकरार रखा है।
जिलाबदर विष्णु को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने 8 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। अपर लोक अभियोजक व शासकीय अधिवक्ता समरथ पाटीदार ने बताया कि माणकचौक थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक अजय शर्मा ने 11 सितम्बर 2023 को जिलाबदर विष्णु को पकड़ा था। इसके विरुद्ध धारा -15 मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1961 के तहत FIR दर्ज करने के बाद 7 अक्टूबर 2023 को अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया था। जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रगति असाटी की न्यायालय ने विष्णु उर्फ काला को दोषी ठहराया था इसके खिलाफ आरोपी विष्णु ने सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दी, समरथ पाटीदार ने बताया कि आरोपी विष्णु वर्तमान में जेल में बंद हैं इसके खिलाफ और भी केस दर्ज हैं!





