
न्यायालय की अवमानना के मामले में समय पर नहीं की कार्यवाही, CMHO निलंबित
भोपाल: उच्च न्यायालय ग्वालियर खंडपीठ में दायर रिट याचिका में न्यायालय की अवमानना के मामले में समय पर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर सीएमएचओ शिवपुरी डॉ संजय ऋषिश्वर को स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित कर दिया है।
प्रकरण में प्राप्त जानकारी के अनुसार रामप्रताप सिंह भदौरिया और अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन मेंं जनवरी 2018 में पारित आदेश का पालन नहीं होंने से न्यायालय की अवमानना की याचिका दायर की गई थी। जिसमें तत्कालीन अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान को भी अनावेदक बनाकर जोड़ा गया है। इस अवमानना मामले में विभाग की ओर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी को संपर्क अधिकारी बनाया गया था। उन्हें इस विषय में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कार्यवाही करना था। लेकिन पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ जिसके कारण अनावेदक के विरुद्ध आरोप तय कर आगामी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। इसके बाद भी बीस अप्रैल 2026 को प्रकरण में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण उच्च न्यायालय ने अनुपालन न होने से पक्षकार अनावेदक को व्यक्तिगत रुप से उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिये आदेशित किया है।
इस प्रकरण में संपर्क अधिकारी नियुक्त होंने के बाद भी CMHO शिवपुरी ने समय पर समुचित कार्यवाही नहीं की। इसके चलते यह आदेश कोर्ट से पारित हुआ और शासन विभाग की छवि भी धूमिल हुई।
स्वास्थ्य आयुक्त धनराजु एस ने इसे CMHO शिवपुरी को अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही और स्वेच्छाचारिता माना है। नियमों का पालन नहीं करने पर उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि मे डॉ संजय ऋषिश्वर का मुख्यालय क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ग्वालियर रहेगा।





