मध्यप्रदेश में शुरु होने वाले नये स्टार्टअप को 3 साल बिजली शुल्क से मिलेगी छूट

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मध्यप्रदेश में शुरु होने वाले नये स्टार्टअप को 3 साल बिजली शुल्क से मिलेगी छूट

भोपाल: मध्यप्रदेश में शुरु होने वाले स्टार्टअप को अब अपने स्टार्ट अप संचालन के लिए तीन साल तक नि:शुल्क बिजली मिलेगी। स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार नई स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना के अंतर्गत नई विनिर्माण इकाईयों को तीन साल तक विद्युत शुल्क से भी छूट देने के निर्देश जारी किए है।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने विनिर्माण आधारित स्टार्टअप की सभी पात्र नई इकाईयों को विद्युत वितरण कंपनी से नवीन विद्युत संयोजन प्राप्त करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क दिए जाने से छूट प्रदान करने के निर्देश दिए है।

पात्र विनिर्माण इकाईयों को विद्युत शुल्क देने से छूट इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए मानक संचालन प्रकिया के निबंधनों एवं शर्तो, मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति के अंतर्गत सहायता हेतु तय शर्तो एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सहायता हेतु जारी स्वीकृति आदेश के तहत दी जाएगी। यह पात्र विनिर्माण इकाईयों को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट तीन वर्ष तक की अवधि तक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा छमाही सत्यापन करने की शर्त के अधीन जारी रहेगी। तीन साल तक बिजली शुल्क से छूट मिलने से नए स्टार्टअप और अच्छे से काम कर पाएंगे और पहले तीन सालों में उन्हें बिजली शुल्क का भार नहीं सहना पड़ेगा।