115 किलो डोडा चूरा की तस्करी करने वाले तस्कर को 11 वर्ष का सश्रम कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना!

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115 किलो डोडा चूरा की तस्करी करने वाले तस्कर को 11 वर्ष का सश्रम कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना!

Ratlam : विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जावरा जंगबहादुरसिंह राजपूत के न्यायालय ने 115 किलो डोडा चूरा का अवैध रूप से परिवहन के मामले में थाना कालूखेड़ा ग्राम भाटखेड़ा निवासी धनश्याम 37 पिता रणसिंह देवड़ा को दोषी करार देते हुए 11 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

 

थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस को 10 दिसंबर 2023 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कालूखेड़ा रोड़ पर बालू माली के खेत के पास स्थित कांकर के बगीचे में घनश्याम देवड़ा बड़ी संख्या में डोड़ा चूरा की बोरियां लेकर छुपा हुआ हैं और डोड़ा चूरा वाहन में भरकर राजस्थान भेजने की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने कांकर बगीचे में घेराबंदी की जहां झाड़ियों में घनश्याम बोरियों पर बैठा मिला पुलिस टीम द्वारा बोरियों की तलाशी ली गई उसमें डोड़ा चूरा भरा पाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए औद्योगिक क्षेत्र जावरा लाया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने घनश्याम देवड़ा को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। शासन की और से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय कुमार पारस एवं अपर लोक अभियोजक गगन श्रीमाल ने की!