
मंडियों में अतिक्रमण नहीं हटाया तो नहीं मिलेगा लाइसेंस, नीलामी में भाग नही ले सकेंगे व्यापारी
भोपाल: प्रदेश की मंडी समितियों के प्रांगण में खरीदा गया माल अवैधानिक रुप से रखकर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों पर अब मंडी बोर्ड सख्ती करेगा। अगली नीलामी से पहले माल आक्शन प्लेटफार्म से नहीं हटाया तो न केवल उनके नीलामी मे भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा बल्कि उनका लाइसेंस नवीनीकरण और लाइसेंस प्रदान करने पर भी रोक लगाई जाएगी।
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने सभी मंडियों के सचिव, मंडी बोर्ड के संयुक्त संचालकों को निर्देशित किया है कि व्यापारियों द्वारा खरीदी गई कृषि उपज को आक्शन प्लेटफार्म से अगले दिवस नीलामी के पूर्व अनिवार्य रुप से हटाया जाना सुनिश्चित कराएं। यदि किसी व्यापारी द्वारा कृषि उपज क्रय करने के बाद अगले दिवस नीलामी प्रारंभ होंने से पूर्व अनिवार्य रुप से हटाना सुनिश्चित कराएं।
यदि किसी व्यापारी द्वारा कृषि उपज क्रय करने के बाद अगले दिवस नीलामी प्रारंभ होेंने से पूर्व अपना माल आक्शन प्लेटफार्म से नहीं हटाया जाता है तो उससे दस रुपए प्रति बोरा प्रतिदिन की दर से किराया वसूल किया जाए। साथ ही संबंधित व्यापारी को माल हटाए जाने तक नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाए तथा उसके अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण, प्रदान करने पर भी रोक लगाई जाए। इस कार्यवाही के बाद भी यदि व्यापारी द्वारा एक सप्ताह के भीतर आक्शन प्लेटफार्म खाली नहीं किया जाता है तो मंडी प्रशासन द्वारा संबंधित कृषि उपज को जप्त करने एवं मंडी प्रांगण से हटाने की कार्यवाही की जाए। इस कार्यवाही पर होंने वाले सभी खर्च की वसूली संबंधित व्यापारी से की जाएगी।
कुछ कृषि उपज मंडियों में व्यापारियों द्वारा मंडी के शेडों मेंं अपना सामान, बोरे रखकर अतिक्रमण किया जा रहा हे कुछ स्थानों पर व्यापारियों ने पार्टीशन कर शेडों के स्थान का स्थायी उपयोग किया जा रहा है। अक मंडी प्रांगण के कवर्ड एवं ओपन आक्शन प्लेटफार्म पर अनावश्यक रुप से माल संग्रहित न हो और निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर भी उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने पर मंडी सचिव की जवाबदेही तय करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ओर किसानों को होंने वाली क्षति की राशि संबंधित के वेतन से वसूल की जाएगी।





