
अफीम तस्करी करने वाले 2 स्मग्लरों को 6-6 वर्ष का सश्रम कारावास, 10-10 हजार रुपए अर्थदंड!
Ratlam : विशेष एनडीपीएस न्यायालय के न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव ने मोटरसाइकल से अफीम की तस्करी करने वाले 2 स्मग्लरों को दोषी करार देते हुए 6-6 वर्ष के सश्रम कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
सहायक निदेशक अभियोजन अधिकारी श्रीमती आशा शाक्यवार ने बताया कि थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच द्वारा वर्ष 2021 में मुखबिर से मिली सूचना पर ताल-मंडावल फंटे के पास ग्राम करवाखेड़ी निवासी अर्जून 31 पिता पुरालाल सूर्यवंशी तथा ग्राम आक्याकला निवासी कमल 45 पिता रामेश्वर प्रजापत को मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से अफीम लेकर जाते हुए गिरफ्तार करते हुए दोनों के कब्जे से 2 किलो अफीम बरामद की गई थी।

मामले में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/18 के अंतर्गत अपराध दर्ज कर विवेचना करते हुए न्यायालय में चालान पेश किया गया था। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन ने मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार वसुनिया ने की थी जानकारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती आशा शाक्यवार ने दी!




