Chitrakoot News: तेल कारोबारी के मुनीम को लूटने वाले को 5-5 साल की जेल, ढाई वर्ष पहले की है वारदात

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सतना।तेल कारोबारी के मुनीम से कट्टे की नोक पर 2 लाख की लूट करने वाले 3 आरोपियों को विशेष कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह की अदालत ने एक अन्य आरोपी को 2 साल 7 माह के कारावास के साथ 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है

जीपी रमेश मिश्रा ने बताया कि चित्रकूट के तेल कारोबारी बृजेश रावत का मुनीम इजराइल राइन 5 जून 2019 को दुकानदारों से वसूली करके शाम करीब साढ़े 6 बजे जा रहा था। द्वितीय मुखारबिंद के पास मुनीम जैसे ही परिक्रमा मार्ग पर पहुंचा, आरोपियों ने मुनीम की स्कूटर में टक्कर मारकर उसके साथ मारपीट की और कट्टा तान दिया। आरोपी बैग और उसमें रखे 2 लाख 70 हजार 700 रुपए लूट कर मौके से फरार हो गए।

सूचना पर चित्रकूट की नयागांव थाना पुलिस ने भादवि की धारा 397, 120बी और एडी एक्ट की धारा 11/13 का प्रकरण दर्ज किया। थाना पुलिस ने आरोपियों से 315 बोर का कट्टा, बैग और 15 हजार रुपए बरामद किए और विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

*किन धाराओं में किस आरोपी की कितनी सजा -*

अदालत ने भादवि की धारा 395 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी राजा भइया सिंह चंदेल पुत्र मान सिंह निवासी सुमेरपुर उत्तरप्रदेश, सत्यम पांडेय पुत्र राधेश्याम पांडेय निवासी द्वितीय मुखारबिन्द कामतन चित्रकूट, भाना उर्फ मान सिंह पुत्र अर्जुन निवासी गोकुलपुर कर्वी उप्र को 5-5 साल के कारावास और जुर्माने की सजा से एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 में आरोपी नरेन्द्र कुमार पुत्र श्रवण कुमार कोरी निवासी चितहरा कर्वी उप्र, को 2 वर्ष 7 माह और 18 दिन के कारावास तथा जुर्माने की सजा से दंडित किया है।