MP News: वन विभाग में OBC के लिए 27 फीसदी आरक्षण, बीस प्रतिशत पद संविदा से भरे जाएंगे

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भोपाल: वन विभाग में भी अब अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 27 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। वहीं बीस फीसदी पद संविदा कर्मियों से भरे जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी लिपिकवगीय वन सेवा भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया है।
 वन विभाग में लिपिक वर्ग के लिए रिक्त पदों में 27 प्रतिशत पद अब अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। भर्ती किये जाने वाले पदों का बीस प्रतिशत संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए आरक्षित होगा। लेखापाल के पद तथा उसके समकक्ष पदों पर पदोन्नति के लिए लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। परन्तु ऐसे सहायक ग्रेड दो कर्मचारी जिहोंने पैतालिस वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण हीं किया हो किन्तु वरिष्ठता सह पात्रता अर्हताएं धारण करते हों, सहायक ग्रेड-एक, लेखापाल के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।
  अधीक्षक के पैतीस पदों और सहायक अधीक्षक के 75 पदों में के वेतनमान में वेतनमान उन्न्यन जनवरी 2016 से प्रभावी होगा तथ नगद लाभ अगस्त 18 से दिया जाएगा। जनवरी 16 से जून 18 तक की अवधि के लिए कालिक वेतनवृद्धि दी जाएगी। लेखपाल का वेतनमान एक जनवरी 16 से देय होगा।सहायक ग्रेड एक और लेखापाल के पद पर अलग-अलग विचार नहीं किया जाएगा किन्तु संयुक्त रुप से गणना की जाएगी तथा संयुक्त वरिष्ठता सूची संधारित की जाएगी।
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