Khargone: खरगोन में प्रशासन ने एक बार फिर खरगोन शहर सहित पूरे जिले में दो माह के लिए धारा 144 लगा दी है।
11 मई से 10 जुलाई तक धारा 144 जारी रहेगी। इस दौरान जिले में जुलूस, रैलियों,धार्मिक आयोजन, शोभायात्रा, तकरीर,रात्रि जागरण और धरना प्रदर्शन के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना होगी।
पुलिस के प्रतिवेदन पर अपर कलेक्टर एसएस मुजाल्दा ने आदेश जारी किये है। गौरतलब है की मंगलवार को अचानक मुस्लिम समुदाय की महिलाओ ने मोहन टाकिज से एसपी कार्यालय तक रैली निकाल दी थी।
आगामी दिनो में खरगोन शहर में लौटी शांति को लेकर कोई भी रैली प्रदर्शन और धार्मिक आयोजन बिना अनुमति को लेकर ना हो इसलिए प्रशासन अब सतर्क है।
एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने मीडिया को बताया पिछले दिनो हुए घटनाक्रम को लेकर शहर सहित सम्पूर्ण जिले में धारा 144 लागू की गई है।
कोई भी आयोजन, धरना, रैली,प्रदर्शन और धार्मिक आयोजन अधिकारी की बिना अनुमति के नही होंगे।
संवेदनशीलता और शांति व्यवस्था को लेकर अपर जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किये है। कोई अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर प्रशासन ने निर्णय लिया है।
गौरतलब है कि 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस पर पथराव आगजनी और हिंसा के बाद खरगोन शहर 24 दिन तक कर्फ्यू के साये में रहा था। प्रशासन अब सतर्क है।
देखिये वीडियो: क्या कह रहे हैं, सिद्धार्थ चौधरी (एसपी, खरगोन)
https://youtu.be/kDb0cBlcM1U