MP News: ग्राम पंचायतों से वापस लिए विधवा, नि:शक्त, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अधिकार

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भोपाल.राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों को दिए गए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन, समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन अंतर्गत कल्याणी पेंशन, दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन एवं मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन स्वीकृति के अधिकार वापस ले लिए है। अब ये सभी पेंशन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ही स्वीकृत करेंगे।

सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने प्रदेश के सभी आयुक्तों, कलेक्टरों , नगर निगम आयुक्त, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संयुक्त और उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियोुं, नगर पालिका और  नगर परिषदों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार  अधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश भी जारी कर दिए है। सामाजिक न्याय विभाग ने 19 दिसंबर 2017 और एक अक्टूबर 2018 को आदेश जारी कर सभी ग्राम पंचायतों को ये अधिकार दिए थे। अब इन सभी प्रावधानों को संशोधित करते हुए ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत यह सभी प्रकार की पेंशनों की स्वीकृति के अधिकार ग्राम पंचायतों से वापस ले लिये गये है। अब ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत ये सभी प्रकार की पेंशनों की स्वीकृति के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को ही रहेंगे। ग्राम पंचायतों को सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित किसी भी प्रकार की पेंशन के स्वीकृति के अधिकार अब नहीं रहेंगे। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए है।