Panchayat Elections In Ratlam: पंचायत निर्वाचन को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित

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रतलाम से रमेश सोनी की रिपोर्ट 

रतलाम: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन की गतिविधियों एवं प्रक्रियाओं को व्यवस्थित, स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्विघ्न रुप से संपन्न कराने, कानून व्यवस्था बनाए रखने, मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति बनाए रखने हेतु शस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए प्रचलित शस्त्र अनुज्ञप्तियों को निलंबित करने संबंधी आदेश दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए रतलाम जिले स्थित समस्त थाना क्षेत्रों की सीमाओं में रहने वाले एवं उपलब्ध समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारकों की शस्त्र अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है।

कोई भी व्यक्ति निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने तक अस्त्र-शस्त्र का उपयोग नहीं करेगा।

समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी आदेश जारी होने के तीन दिवस में अपने अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थाने के थाना प्रभारी के पास जमा कराएंगे।

थाने में शस्त्र जमा करने की स्थिति में संबंधित थाना प्रभारी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी को शस्त्र जमा करने की पावती प्रदान करेंगे।

अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करने की स्थिति में डीलर द्वारा शस्त्र जमाकर्ता को शस्त्र जमा करने की रसीद प्रदान की जाएगी जिसकी छाया प्रति शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संबंधित थाने में शस्त्र जमा करने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत की जाएगी।

सभी अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर शस्त्र जमा करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की सूची संबंधित थाने एवं जिला कार्यालय के शस्त्र शाखा में सात दिवस में प्रस्तुत करेंगे।

निर्वाचन अवधि में अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र विक्रेता किसी को भी अस्त्र-शस्त्र एवं कारतूस का क्रय-विक्रय नहीं करेंगे।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से अंतिम स्टॉक की जानकारी संबंधित पुलिस थाने एवं जिला कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र डीलर्स का प्रति सप्ताह में संयुक्त भौतिक सत्यापन करेंगे।

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा जमा शस्त्र सुरक्षित स्थिति में रखने का दायित्व संबंधित जमाकर्ता का होगा।

कानून व्यवस्था के संधारण निर्वाचन एवं सुरक्षा प्रक्रिया में संलग्न कर्मचारियों एवं न्यायिक सेवा के अधिकारी गण इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम के प्रमाणीकरण उपरांत नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्यों एवं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षाकर्मी व सुरक्षा प्राप्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आवश्यक छूट प्रदान की जा सकेगी।