Action On Cannabis : 16 भांग, 12 भांग घोटा, एक भांग मिठाई दुकानों के लायसेंस निरस्त

इंदौर में भांग दुकानों में अनियमितता मिलने पर कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई

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Indore : कलेक्टर मनीष सिंह ने आबकारी दुकानों के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की। गंभीर अनियमितताएं पाए जाने तथा लगातार शिकायतें मिलने पर 16 भांग, 12 भांग घोटा एवं एक भांग मिठाई की दुकानों के लायसेंस निरस्त किए गए। ये सभी दुकानें मोहम्मद मुजाहिद खान पुत्र मोहम्मद रफीक खान की थीं। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधान अंतर्गत सूखी भाग, भांग की गोली, भांग मिठाई एवं भाग से आयुर्वेदिक औषधि बनाकर बेचने के लिए प्रावधान निर्मित है। भांग से आयुर्वेदिक औषधि बनाने के लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 में 16 लाइसेंस दिए। इसके विरुद्ध कलेक्टर को शिकायत प्राप्त हुई थी कि उनके द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में भांग के अतिरिक्त अन्य नशीले पदार्थों का भी उपयोग किया जा रहा है। इस पर कलेक्टर ने निर्देशों के परिपालन में तत्काल कार्रवाई करते हुए निर्मित औषधियों का सेम्पल लिए और उक्त इकाईयों के विरूद्ध कार्यवाही की।
मुजाहिद खान द्वारा उक्त भांग, भांग घोटा, भांग मिठाई दुकानों का संचालन राज्य शासन द्वारा नियत प्रावधानों के अंतर्गत अनुज्ञप्तियां प्राप्त की जाकर वित्तीय वर्ष 2002 से किया जा रहा था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुजाहिद खान द्वारा उक्त दुकानों के संचालन के लिए नियत प्रावधानों का बार-बार गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था। मुजाहिद खान द्वारा सूखी भांग की आड़ में भांग की गोलियों का विक्रय किया जा रहा था।
सूखी भांग विक्रय के लिए तराजू एवं बाट भी इनके द्वारा नहीं रखे गए थे। भांग का विक्रय किस दर से किया जा रहा था, इस संबंध में नियत सूचना संबंधी बोर्ड भी इनके द्वारा दुकानों पर नहीं लगाया गया था। उक्त गंभीर अनियमितताओं के लिए मुजाहिद खान को पूर्व में उनका पक्ष रखने के लिए सूचना पत्र जारी किया गया था। भविष्य में पुनः गंभीर अनियमितताएं नहीं किए जाने के लिए सचेत किया गया था।

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इसके बाद भी मुजाहिद खान द्वारा दुकानों के संचालन में लगातार गंभीर अनियमितताएं की जाती रहीं। पुनः इन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इनके द्वारा अनियमितताओं के संबंध में लापरवाही एवं अस्वीकार्य तथ्यों का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रस्तुत किया गया। इस कारण आज तत्काल प्रभाव से मुजाहिद खान को स्वीकृत 16 भांग, 12 भांग घोटा एवं एक भांग मिठाई की दुकानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए। उक्त भांग, भांग घोटा एवं भांग मिठाई की दुकानों का वित्तीय वर्ष 2022-23 की शेष अवधि के लिए पुन:निष्पादन विज्ञप्ति प्रकाशित की गई है।