Reinstatement of IPS : पत्नी से मारपीट के आरोप में निलंबित IPS बहाल हुए!
Bhopal : हाईकोर्ट ने आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को बहाल करने के निर्देश दिए। प्रदेश के स्पेशल DG (Director General) रहे पुरुषोत्तम शर्मा की यह बड़ी जीत है। 2 साल पहले स्पेशल डीजी रैंक अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा और उनकी पत्नी प्रिया शर्मा के बीच मारपीट और विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल।
पुरुषोत्तम शर्मा के बेटे पार्थ गौतम ने वीडियो और फोटो गृहमंत्री, राज्य के DGP, मुख्य सचिव और बाकी कई बड़े अफसरों को थे भेजें। बेटे ने पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की की थी मांग। इसके बाद इस मामले में IPS पुरुषोत्तम शर्मा को निलंबित कर दिया गया था। पुरुषोत्तम शर्मा ने अपने निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को इस IPS को बहाल करने के निर्देश दिए।
‘कैट’ ने भी बहाली के आदेश दिए थे
IPS ने अपने निलंबन पर एकतरफा कार्यवाही को चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान बताया गया था कि सरकार द्वारा उनके निलंबन को लगातार बढ़ा रही है। नियम के अनुसार निलंबन की प्रथम अवधि 6 माह की होती है। इसके बाद निलंबन अवधि को बढ़ाने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी की सिफारिश आवश्यक रहती है। कमेटी में प्रमुख सचिव गृह, सचिव तथा DGP सदस्य होते हैं। सरकार द्वारा कमेटी की सिफारिश के बिना निलंबन अवधि में 5 बार बढ़ोतरी की गई, जो अवैधानिक है। युगलपीठ में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के कारण सरकार के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है।
क्या था मामला
दो साल पहले पुरुषोत्तम शर्मा का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वे पत्नी से मारपीट करते नजर आ रहे थे। इस आधार पर शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। शर्मा के खिलाफ पत्नी से मारपीट मामले में विभागीय जांच भी हुई। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य शासन से अनुमति ली थी। पत्नी से मारपीट की घटना से जुड़े दो वीडियो वायरल हुए थे। एक वीडियो में वे अपने घर में पत्नी के साथ मारपीट करते दिखे थे। दूसरे वीडियो में शर्मा अपनी एक परिचित महिला के फ्लैट में बैठे थे। यहां उनकी पत्नी पहुंची थी और उनसे कुछ सवाल किए थे।