Hookah Lounge Will be Closed : हुक्का लाउंज बंद करने के लिए अगले कैबिनेट में बिल!

प्रदेश में चल रहे हुक्का बार पर कानूनी रोक लगाई जाएगी 

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Hookah Lounge Will be Closed : हुक्का लाउंज बंद करने के लिए अगले कैबिनेट में बिल!

Bhopal : प्रदेशभर में चलने वाले हुक्का लाउंज को बंद किया जाएगा। इसके लिए सरकार 13 दिसंबर को कैबिनेट में बिल लाया जाएगा। फिर इसे मंजूरी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इस बिल को मध्यप्रदेश में लागू किया जाएगा। लड़के और लड़कियों और नाबालिगों काे हुक्के के नशे में झोंकने वाले रेस्तरां और कैफे की आड़ में चलने वाले 200 से ज्यादा हुक्का बार अब बंद होंगे।

इस बिल के लागू होते ही हुक्का बार पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने बिल में हुक्का बार संचालन को संज्ञेय (शिकायत आने पर बिना किसी वारंट के पुलिस गिरफ्तार करेगी, तुरंत कार्रवाई होगी) अपराध माना है। कार्रवाई का अधिकार पुलिस में सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी को दिया जाएगा। वे तुरंत हुक्का बार पहुंचकर सामान जब्त करेंगे और संबंधित के खिलाफ प्रकरण दर्ज करेंगे।

दूसरे राज्यों की तरह मध्यप्रदेश सरकार भी केंद्र के ‘सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003’ में संशोधन करके हुक्का बार बिल ला रही है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद मध्यप्रदेश पांचवां राज्य होगा, जहां हुक्का बार बंद करने का प्रावधान लागू हो रहा है।

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राष्ट्रपति इस बिल को तुरंत मंजूरी दे सकती हैं। इसके पीछे बड़ी वजह है कि गुजरात-महाराष्ट्र की तरह मप्र भी केंद्र सरकार के 2003 के एक्ट में सिर्फ संशोधन प्रस्तावित कर रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र को मंजूरी मिल चुकी है। इसलिए MP को भी स्वीकृति की उम्मीद है।​​​​​​ फ़िलहाल हुक्का बार को बंद करने का कोई प्रावधान नहीं है। पुलिस कार्रवाई करती है, तो इसका संचालन करने वाले अदालत से स्टे ले आते हैं। MP में लंबे समय से इस पर रोक लगाने की कवायद चल रही थी, अब इसे अमल में लाया जा रहा है।

इस बिल में जो प्रावधान किए गए 

गुजरात और महाराष्ट्र की तरह सजा और जुर्माने का प्रावधान। गुजरात और महाराष्ट्र में अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। MP ने भी अपने बिल में यही किया। इसमें कम से कम सजा 1 साल और अधिकतम 3 साल की जेल होगी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने 50 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक जुर्माना रखा है। MP में इसे भी शामिल किया गया। गुजरात में जुर्माना 10 हजार से 50 हजार रु. तक है।