

Ban on Arrest of Pooja Khedkar Extended : पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक बढ़ाई, अब सुनवाई 18 मार्च को!
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की गिरफ्तारी पर लगी रोक 17 मार्च तक बढ़ा दी। कोर्ट ने 15 जनवरी को हुई पिछली सुनवाई में गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेडकर को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
पूजा खेडकर की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कोर्ट में बताया कि हम लोग जांच में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन, पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत अर्जी पर जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस को दिया गया समय भी बढ़ा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
पूजा खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और दिव्यांगता कोटे से आरक्षण लेने के लिए धोखाधड़ी करने का आरोप है।।पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट का 23 दिसंबर 2024 का आदेश पलट दिया था। पूजा की ओर से पेश वकील ने कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश में कुछ ऐसी टिप्पणी हैं, जो ट्रायल शुरू होने पर पूजा के खिलाफ प्रयोग हो सकती हैं। इस पर बेंच ने यूपीएससी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि यह न केवल एक संवैधानिक निकाय के साथ बल्कि समाज और पूरे देश के साथ धोखाधड़ी है। हाईकोर्ट ने माना था कि पूजा के माता-पिता बड़े पदों पर थे। इससे प्रभावशाली व्यक्तियों से मिली भगत की आशंका का संकेत मिलता है। इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त, 2024 को पूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पूजा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थीं।