बिल्डर को 2 महीने में करानी होगी रजिस्ट्री, वर्ना लगेगा 9 प्रतिशत ब्याज, उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला

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बिल्डर को 2 महीने में करानी होगी रजिस्ट्री, वर्ना लगेगा 9 प्रतिशत ब्याज, उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला

भोपाल: राजधानी में एक बिल्डर के द्वारा फ्लैट की पूरी राशि लेने के बाद भी खरीददार का पंजीयन यानी रजिस्ट्री नहीं कराया जा रहा था। इससे परेशान खरीददार ने उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था। उपभोक्ता फोरम ने फ्लैट खरीदार को राहत देते हुए बिल्डर को पंजीयन करने और मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला अध्यक्ष योगेश दत्त शुक्ल की अध्यक्षता में पारित किया गया।

इस मामले में परिवादी शिव प्रताप सिंह ने साईं एसोसिएट्स के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 की धारा 35 के तहत परिवाद दायर किया था। शिकायत में बताया गया कि उन्होंने 2 जुलाई 2017 से 17 अगस्त 2019 के बीच कुल 16 लाख रुपए का भुगतान कर फ्लैट खरीदा, जिसमें 14 लाख रुपए चेक से और 2 लाख रुपए नगद दिए गए। इसके बावजूद बिल्डर ने फ्लैट का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र यानी रजिस्ट्री नहीं कराई और न ही भुगतानों की रसीदें भी जारी नहीं कीं। इस पर उपभोक्ता फोरम ने हाल ही में आदेश दिया कि विपक्षी दो माह के भीतर बहुमंजिला भवन श्री साईंआर्किड के द्वितीय तल स्थित फ्लैट क्रमांक 202 की रजिस्ट्री कराए। साथ ही सेवा में कमी और मानसिक कष्ट के लिए 5 हजार रुपए और वाद व्यय के रूप में 3 हजार रुपए अदा करने के निर्देश भी दिए गए।

तय मानकों का नहीं किया गया पालन
परिवादी ने निर्माण गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। शिकायत में दोषपूर्ण लिफ्ट, सीवेज व्यवस्था की कमी, नगर निगम के मानकों का पालन न करना और भूकंपरोधी प्रमाण पत्र न देने जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। साथ ही, परियोजना का रेरा में पंजीकरण नहीं कराया गया और पूर्णता व अधिभोग प्रमाण पत्र भी नहीं दिया गया।