Cannabis Policy Announced : सरकार की भांग घोटा, भांग मिठाई दुकान की नीलाम नीति घोषित!

50 लीटर शराब बेचते पकड़े जाने वाले नहीं ले सकेंगे इस प्रक्रिया में हिस्सा!

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Cannabis Policy Announced : सरकार की भांग घोटा, भांग मिठाई दुकान की नीलाम नीति घोषित!

 

Bhopal : आबकारी महकमे ने प्रदेश में भांग, भांग घोटा और भांग मिठाई की फुटकर बिक्री के लिए एक अप्रैल से दी जाने वाली लाइसेंस छूट के लिए पॉलिसी जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति आबकारी एक्ट की धारा 34 (2) और 49 (ए) में दोषी न हो, वह इन दुकानों के संचालन के लिए टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो सकता है।

धारा 34 (2) में कोई भी व्यक्ति 50 लीटर से ज्यादा शराब पकड़े जाने के मामले में आरोपी होता है और थाने से जमानत नहीं मिलती। इसी तरह धारा 49 (ए) के अंतर्गत जहरीली शराब से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। इसके आरोपी भी इसकी नीलामी में शामिल नहीं हो सकते हैं। आबकारी विभाग से जारी की गई पॉलिसी में कहा है कि अगले वित्त वर्ष के लिए तय की गई व्यवस्था में न तो नई दुकानें खोली जाएंगी, और न ही पुरानी दुकानों को बंद किया जाएगा।

दुकानों की नीलामी उसी स्थिति में की जाएगी जब पूर्व से संचालित दुकानों का दस प्रतिशत अधिक राशि के साथ नवीनीकरण नहीं होगा। इसके लिए 43 जिलों में सहायक जिला आबकारी अधिकारी कार्यवाही कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, भागीदारी समिति या अन्य द्वारा नीलामी में हिस्सा नहीं लिया जा सकेगा अगर संबंधित के विरुद्ध आबकारी विभाग में कोई बकाया है या वह जमानतदार है।

नियमों में कहा है कि अगर कोई दो टेंडर कर्ता दुकान के लिए एक समान राशि कोड करते हैं तो ऐसे मामले में टेंडर का फैसला दोनों ही बोली लगाने वालों के सामने लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई टेंडर लेने वाला मध्यप्रदेश के बाहर की बैंक गारंटी पेश करता है तो उसे मध्यप्रदेश के संबंधित जिले या उसके संभागीय मुख्यालय पर स्थित उसी बैंक की शाखा से ऐसी बैंक गारंटी का सत्यापन कराकर उसे विभाग के समक्ष पेश करना होगा। बैंक गारंटी 30 जून 2025 तक के लिए ही मान्य की जाएगी।

ऐसे चलेगा कार्यक्रम

भांग दुकानों के लिए आवेदन खरीदने का काम 19 फरवरी से 26 फरवरी तक होगा। इसी अवधि में फॉर्म जमा भी किए जा सकेंगे। 26 फरवरी को दोपहर तीन बजे के बाद फॉर्म परीक्षण और जांच की तारीख तय की जाएगी। टेंडर फॉर्म खरीदने का काम 28 फरवरी से एक मार्च के बीच किया जा सकेगा। इसी दौरान फॉर्म जमा करने की भी कार्यवाही की जा सकेगी।