Dean Recruitment Case in 18 Medical Colleges of MP: हाई कोर्ट ने कहा 2 .

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MP के 18 मेडिकल कॉलेज में डीन भर्ती मामला में हाई कोर्ट ने कहा 2 सप्ताह में पेश करें जवाब वर्ना उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर फैसला प्रदेश के 18 मेडिकल कॉलेजों में डीन के पदों पर की गई भर्तियों को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट की इंदौर खंड पीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को दो हफ्ते की मोहलत दी है.

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में डीन के पद पर सीधी भर्ती के सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष दायर याचिका में शुक्रवार को बहस हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लियागया था । याचिका इंदौर के एमजीएम मेडिकल कालेज के प्रो.डा. वीपी पांडे ने दायर की है।याचिका में कहा है कि यह बहुत विसंगतिपूर्ण है। सरकार अपने ही मेडिकल कालेजों में कार्यरत डाक्टरों से उनका हक छीन रही है। मेडिकल कालेज के डीन का पद पदोन्नति का पद है तो इस पर उपलब्ध पीएससी योग्यताधारी डाक्टरों को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन शासन वरिष्ठ प्रोफेसरों को नजर अंदाज कर निजी मेडिकल कालेजों में कार्यरत प्रोफेसरों को डीन पद के लिए पात्र मान रहा है।