Fine on Commissioner & Collector : रीवा कमिश्नर और सीधी कलेक्टर पर हाईकोर्ट ने 25 हजार जुर्माना लगाया!

जानिए, इन दो अफसरों पर ये कार्रवाई क्यों हुई!

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Fine on Commissioner & Collector : रीवा कमिश्नर और सीधी कलेक्टर पर हाईकोर्ट ने 25 हजार जुर्माना लगाया!

Jabalpur : जिला बदर की कार्रवाई के मामले में गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित नहीं करने की गलती करने पर रीवा के कमिश्नर और सीधी के कलेक्टर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आड़े हाथों लिया। जस्टिस विवेक अग्रवाल की पीठ ने रीवा के कमिश्नर और सीधी के कलेक्टर पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार इस राशि की वसूली संबंधित अधिकारियों से करने के लिए स्वतंत्र है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जिला बदर की मनमानी कार्रवाई को निरस्त कर दिया।

हाई कोर्ट ने अपनी नाराजगी भरी टिप्पणी में कहा कि इस मामले में महज लिखित लाइनों के आधार पर आदेश पारित करने की गलती की गई। यह रवैया कानून की दृष्टि में उचित नहीं है। सीधी निवासी शिवसेना के नगर अध्यक्ष विवेक पांडे ने जिला बदर की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले 18 सितंबर को जिला कलेक्टर ने उनके खिलाफ जिला बदर का आदेश पारित किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने कमिश्नर के समक्ष अपील की थी।

जिला बदर का आदेश निरस्त
अपनी याचिका में विवेक पांडे ने आगे बताया कि संभाग आयुक्त ने भी राजनीतिक प्रभाव के कारण उनकी अपील निरस्त कर दी। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई छह आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के आधार पर की गई थी। उसके खिलाफ अंतिम अपराध साल 2020 में दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी। इस आधार पर कोर्ट ने जिला बदर का आदेश निरस्त कर दिया।