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Government Suspends JD: अवमानना प्रकरण में फाइलों को 22 दिन अनावश्यक घुमाना पड़ा भारी, संयुक्त संचालक निलंबित

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Government Suspends JD: अवमानना प्रकरण में फाइलों को 22 दिन अनावश्यक घुमाना पड़ा भारी, संयुक्त संचालक निलंबित

भोपाल:  हाईकोर्ट जबलपुर के अवमानना प्रकरण में नस्ती को बिना कारण एक शाखा से दूसरी शाखा और एक टेबल से दूसरी टेबल घुमाना स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ संयुक्त संचालक डॉ मेहरबान सिंह को भारी पड़ गया। स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय जबलपुर के अवमानना प्रकरण के आदेश पालन के निर्देश हुए और पेशी पंद्रह अप्रैल 2026 तय की गई थी। स्वशासीय चिकित्सा महाविद्यालय सागर के अधिष्ठाता ने तेरह मार्च को ही संचालनालय को इसकी सूचना दे दी थी। संचालनालय को सैद्धांतिक स्वीकृति देनी थी जिसके आधार पर चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा देय गणना कर भुगतान किया जाना था। संचालनालय की अराजपत्रित शाखा को अपर संचालक वित्त द्वारा स्पष्ट रुप से मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दो नवंबर 2021 के निर्देशों का अनुसरण किये जाने का परामर्श दिया गया था।

स्वास्थ्य संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल में पदस्थ अराजपत्रित शाखा के प्रभारी वरिष्ठ संयुक्त संचालक डॉ मेहरबान सिंह सुसनेरिया नस्ती को बिना कारण एक शाखा से दूसरी शाखा और एक टेबल से दूसरी टेबल घुमाते रहे और अंतत: स्पष्ट अभिमत के बावजूद 22 दिन का बिना कारण विलंब करने के बाद चिकित्सा शिक्षा शाखा को अंतरित किया।

डॉ सुसनेरिया के इस कृत्य को स्वास्थ्य विभाग ने कर्त्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही का द्योतक माना है। स्वास्थ्य्य विभाग ने डॉ मेहरबान सिंह सुसनेरिया वरिष्ठ संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवांए भोपाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।