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हाई कोर्ट ने आसाराम की अस्थायी जमानत 7 जुलाई तक बढ़ाई

हाई कोर्ट ने आसाराम की अस्थायी जमानत 7 जुलाई तक बढ़ाई

अहमदाबाद: 2013 के चर्चित रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को गुजरात हाई कोर्ट ने एक बार फिर राहत दी है। कोर्ट ने उनकी अस्थायी जमानत की अवधि 30 जून से बढ़ाकर अब 7 जुलाई 2025 तक कर दी है। इससे पहले 28 मार्च 2025 को कोर्ट ने तीन महीने की अस्थायी जमानत दी थी, जो स्वास्थ्य कारणों और जरूरी दस्तावेज जमा करने के लिए मिली थी।

अदालत ने कहा कि नालसा (राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण) से प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया और दस्तावेजी औपचारिकताओं को ध्यान में रखते हुए यह बढ़ोतरी की गई है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि जनवरी 2023 में गांधीनगर कोर्ट ने आसाराम को सूरत की महिला अनुयायी के साथ रेप के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। साथ ही वह राजस्थान के एक अन्य नाबालिग रेप केस में भी उम्रकैद काट रहा है।