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Liquor Seizure FIR Canceled : हाई कोर्ट ने MLA उमंग सिंघार के खिलाफ शराब जब्ती की FIR निरस्त की!
धार से छोटू शास्त्री की रिपोर्ट
Dhar : जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार उमंग सिंघार के खिलाफ गंधवानी पुलिस ने 9 नवंबर को चुनाव प्रचार वाहन से शराब जब्त की थी। यह एफआईआर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (2) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 तथा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 171-B, 188 एवं 120-बी के तहत दर्ज किया गया था। इस एफआईआर को हाई कोर्ट ने निरस्त करने के आदेश दिए है।
इस एफआईआर को विधायक उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ के सामने याचिका प्रस्तुत कर चुनौती दी थी। इस पर हाई कोर्ट ने उक्त प्रकरण की अंतिम सुनवाई 30 नवंबर को की, जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल तथा राज्य की और से अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई। हाई कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए उक्त एफआईआर को निरस्त करने के आदेश दिए।
इस आदेश के बाद विधायक उमंग सिंघार के विरुद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) को राजनीतिक दृष्टि से भी देखा जा रहा है। उमंग सिंघार के खिलाफ प्रशासन द्वारा पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज किया थे, परंतु सभी प्रकरणों में उमंग सिंघार को अदालत का सहारा मिला तथा सभी प्रकरण निरस्त कर दिए गए।
राजनीतिक गलियारों में यह भी यह चर्चा हो रही है कि प्रशासन द्वारा लगातार उमंग सिंघार को निशाने पर लिया जा रहा है। परंतु हर बार वे प्रशासन के बिछाए जाल को भेदकर अपना राजनीतिक कद बढ़ा लेते हैं।