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मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग का आदेश भाजपा की पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष दो वर्ष के लिए निर्वाचन से अयोग्य घोषित

_भाजपा की श्रीमती श्वेता बंटी जैन दो वर्ष के लिए निर्वाचन से अयोग्य घोषित_ 

Bjp Membership Campaign

*मध्यप्रदेश नगरीय विकास एवं आवास विभाग का आदेश भाजपा की पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष दो वर्ष के लिए निर्वाचन से अयोग्य घोषित*

*मीडियावाला के ब्यूरोचीफ रमेश सोनी की विशेष रिपोर्ट* 

भोपाल।मध्यप्रदेश के राज्यपाल के आदेशानुसार मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग अपर सचिव भरत यादव ने श्रीमती श्वेता संजय बंटी पितलिया,पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद ताल,जिला रतलाम को मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1961 की धारा-क के प्रदत्त शक्तियों के तहत आगामी दो वर्ष के लिये निर्वाचन से अयोग्य घोषित कर दिया हैं।

 

राज्य शासन के आदेश के अनुसार श्रीमती श्वेता संजय बंटी पितलिया पर कारण बताओं सूचना पत्र में अधिरोपित आरोपों में से चार आरोप प्रमाणित पाए गये हैं।

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इस प्रकार स्पष्ट हैं कि श्रीमती श्वेता संजय बंटी पितलिया मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1961 की धारा 51 में वर्णित अध्यक्ष के शक्तियों तथा दायित्वों विधि अनुसार पालन में विफल रहीं हैं।w

आदेश के अनुसार श्रीमती श्वेता संजय घंटी पितलिया,अध्यक्ष नगर परिषद ताल,जिला रतलाम में अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित होकर दिनांक 17.जनवरी.2015 से 04.जनवरी.2020 तक कार्यरत रहीं। नगर परिषद ताल,जिला रतलाम में अध्यक्ष के पद पर पदस्थ रहते हुए निर्माण कार्य एवं सामग्री क्रय में की गई अनियमितता विधानसभा सत्र दिसम्बर 2019 के तारांकित प्रश्न क्रमांक 2043 से उदभुत आश्वासन क्रमांक 1106 की शिकायत से उदभुत हुआ हैं।

शिकायत की जाँच संभागीय संयुक्त संचालक,नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन द्वारा की गई जिसमें नगर परिषद ताल जिला रतलाम के अन्य अधिकारियों के अलावा कतिपय अनियमितताओं के लिए श्रीमती श्वेता संजय बंटी पितलिया,तत्कालीन अध्यक्ष, नगर परिषद ताल,जिला रतलाम भी उत्तरदायी पायी गयी हैं।

जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती श्वेता संजय बंटी पितलिया,को विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 11.दिसम्बर.2020 द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम,1961 की धारा 35 क के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।किंतु श्रीमती पितलिया द्वारा प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्रीमती पितलिया द्वारा प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत नही किये जाने पर विभागीय पत्र दिनांक 15.जुलाई.2021 द्वारा प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित कि जाने पर श्रीमती पितलिया द्वारा दिनांक 09.अगस्त.2021 को प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 30.सितम्बर.2021 को समक्ष सुनवाई नियत की गई।

श्रीमती पितलिया ने 30.सितम्बर.2021 को सुनवाई में उपस्थित होकर कहा कि पहले ही विवाद उत्तर प्रस्तुत कर चुकी हैं अब कोई साक्ष्य तथ्य प्रस्तुत नहीं करना चाहती हूँ।