Mini Lockdown : महाराष्ट्र में दिन में धारा 144 और रात में कर्फ्यू लागू

आज रात 12 बजे से सख्त गाइडलाइन के तहत सख्ती लागू  

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Mumbai : बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत आज (9 जनवरी, रविवार) रात 12 बजे से नए प्रतिबंध लागू किए गए रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक धारा 144 लागू की गई। दिन में एक साथ, एक जगह पर पांच या उससे ज्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकते।

स्कूल-कॉलेज 15 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। स्कूल के ऑफिस को खोले रखने की इजाजत है। बिना काम घर से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। मैदान, गार्डन, टूरिस्ट प्लेसेस, स्विमिंग पुल, स्पा, वेलनेस सेंटर अगले आदेश तक पूरी तरह बंद रहेंगे। किले, म्यूजियम, एंटरटेनमेंट पार्क भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। गाइडलाइन के मुताबिक जिम और ब्यूटी पार्लर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू रखने की इजाजत दी गई।    सरकारी कार्यालयों में मिलने आने वालों पर पाबंदी होगी। ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा होगी। 50% से ज्यादा लोगों को आने की इजाजत नहीं होगी। ऑफिस में कंप्लीट वैक्सीनेशन करवा चुके कर्मचारियों को ही बुलाने के लिए कहा गया है। विवाह कार्यक्रमों में 50 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की मौजूदगी को इजाजत है। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए 50 लोगों को इजाजत होगी।

हेयर कटिंग सैलून 50% क्षमता से शुरू होंगे। शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स 50% क्षमता से शुरू रहेंगे। होटल- रेस्टोरेंट 50% क्षमता से चलेंगे। ये सब रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट के मामले में होम डिलिवरी 24 घंटे शुरू रहेगी। थिएटर और सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत क्षमता से शुरू रहेंगे। यात्रा से जुड़े नियम

डोमेस्टिक फ्लाइट्स, ट्रेन, सड़क मार्ग से यात्रा के लिए 75 घंटे से पहले तक की RT-PCR रिपोर्ट या कंप्लीट वैक्सीनेशन होना जरूरी होगा. ड्राइवर, स्टाफ और क्लीनर के साथ भी यह नियम लागू होगा. मुंबई लोकल ट्रेन और सार्वजनिक परिवहन में सफर के लिए कंप्लीट वैक्सीनेशन होना जरूरी होगा. धार्मिक स्थलों के बारे में किसी नियम का कोई उल्लेख नहीं है.

एक नजर में 
– 50 लोगों की मौजूदगी के साथ विवाह कार्यक्रम
– 20 लोगों की मौजूदगी के साथ अंतिम संस्कार
– 50 लोगों की मौजूदगी के साथ सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम
– 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स
– 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जिम और ब्यूटी पार्लर
– 50 प्रतिशत क्षमता के साथ नाटक घर और सिनेमा हॉल
– 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट

क्या-क्या बंद
– 15 फरवरी तक स्कूल और कॉलेज बंद
– 10 बजे रात से सुबह 5 बजे तक होटल-रेस्टोरेंट बंद
– स्विमिंग पुल, स्पा, वेलनेस सेंटर
– सभी टूरिस्ट प्लेसेस, जू, म्यूजियम, फोर्ट, एंटरटेनमेंट पार्क
– सरकारी ऑफिस में जाकर मिलना बंद