New CEC of India: ज्ञानेश कुमार होंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त, जानिए कौन है ज्ञानेश?

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New CEC of India: ज्ञानेश कुमार होंगे नए मुख्य चुनाव आयुक्त, जानिए कौन है ज्ञानेश?

 

देश के मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को समाप्त हो रहा है, उनके कार्यकाल के समाप्त होने के बाद देश को अब अगला मुख्य चुनाव आयुक्त मिल गया है। उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। शनिवार को पीएम मोदी की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय समिति की दिल्ली में बैठक के बाद उनके नाम पर मुहर लग गई है। तीन सदस्यीय कमेटी में पीएम मोदी के अलावा कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हैं और इस तीन सदस्यीय कमेटी ने नए CEC के नाम पर फैसला लिया और सोमवार की रात कानून मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए नए मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम की घोषणा की।

*जानिए कौन हैं ज्ञानेश कुमार* 

1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं।

ज्ञानेश कुमार अब तक चुनाव आयुक्त के तौर पर जिम्मेदारी देख रहे थे।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव थे और 31 जनवरी 2024 को रिटायर हुए।

अनुच्छेद 370 हटाने जैसे महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल रहे हैं।

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में भी काम किया है।

ज्ञानेश कुमार का एक लंबा और प्रभावशाली प्रशासनिक करियर रहा है।

ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक है।

*कौन तय करता है नाम, कैसे होती है नियुक्ति* 

बता दें कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए उनकी नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम, 2023 को लागू किया है। इस नए अधिनियम के तहत देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और पीएम द्वारा नियुक्त एक केंद्रीय मंत्री की तीन सदस्यीय समिति चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की सिफारिश करेगी। सिफारिश से पहले, एक सर्च कमिटी पांच नामों को शॉर्टलिस्ट करेगी और फिर चयन समिति इनमें से एक नाम को तय करेगी।

इस नए अधिनियम के तहत तीन सदस्यीय चयन कमेटी के पास अधिकार है कि वो शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार या उससे अलग भी किसी अन्य कैंडिडेट के नाम की सिफारिश कर सकती है। इसके बाद चयन कमेटी तय किए गए नाम को राष्ट्रपति के पास भेजेगी। उसके बाद राष्ट्रपति इस कैंडिडेट के नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे और फिर इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके बाद नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयोग में अपने पद की शपथ लेगा और अपने कामकाज को संभालेगा।