
Revelation in Intelligence Agency’s Investigation : विदेशी नागरिकों के होटल में ठहरने की जानकारी छुपाने मामले में होटल संचालक और मैनेजर पर प्रकरण दर्ज!
Ratlam : शहर की होटल अजंता पैलेस के संचालक डॉ सुभाष अग्रवाल व मैनेजर शिवसिंह राठौर के खिलाफ स्टेशन रोड़ पुलिस ने अप्रवास एवं विदेशियों विषयक अधिनियम-2025 के तहत प्रकरण दर्ज किया है होटल मालिक तथा मैनेजर ने विदेशी नागरिकों के होटल में ठहरने की अनिवार्य जानकारी समय पर ऑनलाइन अपलोड़ नहीं की थी। एसपी कार्यालय से 6 अप्रैल 2026 को थाना स्टेशन रोड़ पर पत्र मिलने के बाद जांच में सामने आया था कि होटल अजंता पैलेस में दिसम्बर 2026 एवं जनवरी 2026 महीने के दौरान 4 चीनी नागरिक बिजनेस वीजा पर मशीनरी कार्य की वजह से ठहरे थे। इसकी विस्तृत जानकारी होटल मेनेजमेंट द्वारा ना तो संबंधित थाना स्टेशन रोड़ और ना ही एसपी कार्यालय को दी गई थी।

बता दें कि चीनी नागरिक जू हू 17 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक व झी गुआंगजियान 30 दिसम्बर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक तथा यांग झोंगफू व लियू यान 3 जनवरी 2026 से 20 जनवरी 2026 तक होटल अजंता पैलेस में ठहरे थे। नियमों के मुताबिक किसी भी होटल, लॉज, धर्मशाला या निजी परिसर में विदेशी नागरिकों के ठहरने पर संबंधित को आगमन के 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन सी फार्म के माध्यम से जिला कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होता हैं। होटल अजंता पैलेस के संचालक डॉ सुभाष अग्रवाल निवासी पैलेस रोड़ नगर निगम की साईड में तथा होटल मैनेजर शिवसिंह राठौर निवासी अजंता होटल, अजंता टॉकीज रोड़ द्वारा विदेशी नागरिकों को ठहरने की जानकारी अपलोड नहीं करने पर अप्रवास विषयक अधिनियम- 2025 के पैरा 17(5) का उल्लंघन किया जाने पर मामला दर्ज किया गया!





